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GPSSB में स्टाफ नर्स के 285 पदाें पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) ने स्टाफ नर्स के 285 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं

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Sep 05, 2018
GPSSB में स्टाफ नर्स के 285 पदाें पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

GPSSB Staff Nurse recruitment 2018, गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) ने स्टाफ नर्स के 285 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें के लिए 17 सितम्बर 2018 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण पर क्लिक करें।

गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) में रिक्त पदों का विवरणः

स्टाफ नर्स : 285 पद

वेतनमानः 31,340 रूपए प्रतिमाह।

गुजरात पंचायत सर्विस सलेक्शन बाेर्ड ( GPSSB ) में Staff Nurse के पदाें पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यताः
- गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) में स्टाफ नर्स के पदाें पर आवेदन करने के लिए आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSC नर्सिंग या GNM डिप्लोमा होना चाहिए।
- आवेदकों का कम्प्यूटर पर कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए।

आयु सीमाः 40 वर्ष ( आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवाराें काे आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी )

चयन प्रक्रियाः आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा आैर इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) में चीफ सेविका के पदाें के लिए आवेदन प्रक्रियाः

इच्छुक व योग्य उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट https://ojas.gujarat.gov.in के माध्यम से 17 सितम्बर 2018 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


आवेदन शुल्कः
सामान्य श्रेणी उम्मीदवार - 100 रूपए।
आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार - निः शुल्क।

नोट- परीक्षा शुल्क बैंक चालान या नेट बैकिंग या कार्ड के जरिए अदा करें।

महत्वपूर्ण तिथि - आॅनलाइन आवेदन करने के अंतिम तिथिः 17 सितम्बर 2018

GPSSB Chief Sevika Recruitment 2018:

गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) में स्टाफ नर्स के 285 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें।

गुजरात पंचायत सेवा चयन बाेर्ड ( GPSSB ) का परिचयः

बलवंत्रे मेहता समिति की सिफारिशों पर, गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 को 01/04/1 9 63 से राज्य में पेश किया गया था। संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम के साथ पंचायत को और मजबूत करने के लिए, गुजरात पंचायत अधिनियम, 1 993 लागू किया गया था, जाेकि 15/04/1994 से प्रभावी है।

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Updated on:
05 Sept 2018 12:52 pm
Published on:
05 Sept 2018 12:50 pm
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