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विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी परखेगा हाईकोर्ट

कोर्ट ने मौखिक तौर पर याचिकाकर्ता से शिक्षकों के पद व खाली पदों का विवरण तैयार करने को कहा, वहीं विश्वविद्यालय इस मामले में तैयारी के साथ अगली तारीख पर पक्ष रखेगा। अब सुनवाई 11 अप्रेल को होगी।
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Updated: 30 Mar 2019, 4:23 PM IST
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राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी का मुद्दा अब हाईकोर्ट की सीधी स्क्रीनिंग से गुजरेगा। कोर्ट ने मौखिक तौर पर याचिकाकर्ता से शिक्षकों के पद व खाली पदों का विवरण तैयार करने को कहा, वहीं विवि इस मामले में तैयारी के साथ अगली तारीख पर पक्ष रखेगा। अब सुनवाई 11 अप्रेल को होगी।

इस मामले में प्रो. आर. बी. सिंह की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खण्डपीठ ने सुनवाई की। कई साल से लम्बित इस याचिका में कहा गया है कि राजस्थान विवि में गेस्ट फेकल्टी व उधार के शिक्षकों के भरोसे काम हो रहा है। नियमित भर्तियां नहीं हो रही हैं।

इस मामले में विवि की ओर से कहा गया कि भर्तियां की जा रही हैं। कोर्ट ने सोमवार को दोनों पक्ष सुनने के बाद शिक्षकों की स्थिति के बारे में स्वीकृत पद और खाली पदों को लेकर विवरण तैयार करने को कहा।