जोधपुर

Asaram Bail News: सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान HC से भी आसाराम को बड़ी राहत, 31 मार्च तक मिली जमानत

Asaram Bail News : राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। आसाराम को यह जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली है।
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Updated: 14 Jan 2025, 12:59 PM IST
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पत्रिका फोटो

Asaram Bail Update: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने पर आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। आसाराम को यह जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली है।

जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बैंच से आसाराम को यह राहत मिली है। इस मामले में अधिवक्ता आरएस सलूजा और अधिवक्ता यशपाल सिंह ने पक्ष रखा था। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली थी।

आसाराम को सूरत के अपने आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में यह जमानत मिली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि वह इस दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकता।

दो मामलों में मिली है उम्रकैद

बता दें कि आसाराम दो जघन्य मामलों में सजा काट रहा है। आसाराम को अपने आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 2013 में जोधपुर पुलिस ने इंदौर के एक आश्रम से गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद आसाराम को 2018 में पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

दूसरा मामला आसाराम के गुजरात स्थित गांधीनगर आश्रम से जुड़ा है। जहां की एक महिला अनुयायी ने उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। सूरत की रहने वाली पीड़िता ने आसाराम पर 2013 में आश्रम में बार-बार उससे बलात्कार करने का आरोप लगाया था। गांधीनगर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद जनवरी 2023 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Updated on:
14 Jan 2025, 12:59 PM IST
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