जोधपुर

भंवरी देवी प्रकरण- इंद्रा, सोहनलाल व शहाबुद्दीन के वॉइस टेस्ट पर रोक 25 तक बढ़ाई

भंवरी देवी प्रकरण के सह आरोपी इंद्रा विश्नोई, सोहनलाल व शहाबुद्दीन की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित।
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Jan 12, 2018
bhanwri devi

जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीके लोहरा ने भंवरी देवी प्रकरण के सह आरोपी इंद्रा विश्नोई, सोहनलाल व शहाबुद्दीन की ओर से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर विविध आपराधिक याचिकाओं की सुनवाई 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

अंतरिम आदेश अगली तारीख 25 जनवरी तक जारी रहेगा

आदेश में स्थगन के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से आग्रह करना बताया गया है। यह भी लिखा है कि पूर्व में जारी रोक का अंतरिम आदेश अगली तारीख 25 जनवरी तक जारी रहेगा।

निचली अदालत में वॉइस टेस्ट करने का आदेश दिया था

दरअसल भंवरी मामले में एक ऑडियो सीडी में कथित रूप से इन आरोपियों की आवाज का परीक्षण करने के सम्बंध में सीबीआ ई की ओर से पेश आवेदन पर निचली अदालत में वॉइस टेस्ट करने का आदेश दिया था।

आदेशों को चुनौती देते हुए सोहनलाल व शहाबुद्दीन ने दायर की थीं याचिकाएं

इन आदेशों को चुनौती देते हुए सोहनलाल व शहाबुद्दीन ने छह साल पहले वर्ष 2011 में विविध आपराधिक याचिकाएं दायर की थीं। इनकी सुनवाई लंबित है।

इसी प्रकार इस मामले में लंबे समय तक फरार रही इंद्रा के भी वॉइस टेस्ट के सम्बन्ध में निचली अदालत ने आदेश पारित कर दिए थे, जिससे हाईकोर्ट में विविध आपराधिक याचिकाएं दायर की हुई है।

बचाव पक्ष की ओर से हनुमान खोखर व प्रदीप चौधरी पेश हुए

मामले की सुनवाई में बचाव पक्ष की ओर से हनुमान खोखर व प्रदीप चौधरी पेश हुए। अभियोजन पक्ष सीबीआई की ओर से विशिष्ट अभियोजन अधिकारी पन्नेसिंह रातड़ी मौजूद रहे।

Published on:
12 Jan 2018 09:28 am