जोधपुर

जोधपुर से बड़ी खबर: 15 लाख घूस लेने के मामले में 2 अधिकारियों को 4 साल की जेल, ज्वेलर्स चंद्रप्रकाश कट्टा दोषमुक्त

सीबीआई अदालत ने जोधपुर के तत्कालीन आयकर आयुक्त पीके शर्मा और आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को साल 2015 में 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए चार-चार साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। ज्वेलर्स चंद्रप्रकाश कट्टा को दोषमुक्त किया गया।

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Sep 26, 2025
2 अधिकारियों को 4 साल की जेल

जोधपुर: सीबीआई मामलात की अदालत ने एक गंभीर भ्रष्टाचार मामले में फैसला सुनाया है। साल 2015 में जोधपुर स्थित सोजती गेट के पास एक ज्वेलरी शोरूम में 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में तत्कालीन आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को गिरफ्तार किया गया था।


बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई ने बारीकी से की थी, जिसमें यह साबित हुआ कि दोनों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ज्वेलर्स से अवैध राशि ली। अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें चार-चार साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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मामले में ज्वेलर्स चंद्रप्रकाश कट्टा को दोषमुक्त कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पीके शर्मा और शैलेंद्र भंडारी ने भ्रष्टाचार के जघन्य कृत्य किए, जो सार्वजनिक विश्वास के लिए गंभीर चोट हैं।


आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार


यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब सीबीआई ने साल 2015 में आरोपियों को सोजती गेट स्थित ज्वेलर्स शोरूम से गिरफ्तार किया। जांच में यह सामने आया कि राशि सीधे रिश्वत के रूप में ली गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर सख्ती आवश्यक है। यह फैसला उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कानून के हाथ लंबा होते हैं।


विभाग की छवि को धक्का पहुंचाया


आयुक्त पीके शर्मा और अधिकारी शैलेंद्र भंडारी के खिलाफ आरोप साबित होने के बाद यह सजा तय की गई। दोनों अधिकारियों की संवैधानिक पदों पर रहते हुए रिश्वत लेने की घटना ने कर विभाग की छवि को धक्का पहुंचाया था। अदालत ने मामले के सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दोषियों को सजा सुनाई, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया।

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Updated on:
26 Sept 2025 01:40 pm
Published on:
26 Sept 2025 12:25 pm
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