जोधपुर

राजस्थान में बनाई जाए स्पा-सेंटर संचालन की नीति, हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में स्पा-सेंटर संचालन के लिए सरकार कोई नीति लागू करने पर विचार करे। अब 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
less than 1 minute read
• •
Updated: 20 Sep 2025, 8:36 AM IST
Rajasthan High Court Directed State Goverment should formulate a policy for operating spa centres
फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस और स्पा-सेंटर संचालन के लिए राज्य में कोई नीति लागू करने पर विचार किया जाए। अब 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

सरकारी एजेंसियां करती हैं उत्पीड़न, व्यवसाय में डालते हैं बाधा

न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी तथा न्यायाधीश विपिन गुप्ता की खंडपीठ में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वॉलिंटियर या स्व-रोजगार करने वालों, ब्यूटी पार्लर, मसाज और स्पा केंद्र संचालकों का विभिन्न सरकारी एजेंसियां बार-चार उत्पीड़न करती है, जो उनके व्यवसाय में बाधा डालता है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसले का किया हवाला

याचिकाकर्ता पक्ष ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वहां याचिका को अभ्यावेदन के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य विधि आयोग की सिफारिशें और दिल्ली तथा महाराष्ट्र सरकार को और से जारी स्पा और मसाज केंद्रों के संचालन की नीतियां और दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया।

सरकारी वकील ने कोर्ट को किया आश्वस्त

राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि एजेंसियों की ओर से किसी भी तरह का अवैध उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अगली सुनवाई पर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की बात कही।

Updated on:
20 Sep 2025, 8:36 AM IST
Published on: