प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की एलिजिबिलीटी लिस्ट के नियमों में बदलाव किया गया है। अब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को ही पात्र माना जाता था। अब नई आवास नीति के के हिसाब से फ्रिज, बाइक और हर महीने 15 हजार रुपये तक कमाने वालों को भी इस स्कीम का फायदा मिलेगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के नियमों में फेरबदल किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये सरकार देती है। डीआरडीए ने योजना के लिए पात्र लाभार्थियों के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए नया नियम लेकर आया है। अब नए नियमों के अनुसार अगर किसी के पास थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी है तो परिवार के उस सदस्य को पात्र नहीं माना जाएगा। यह नियम खेती के लिए उपयोग करने के लिए तीन या चार पहिया वाहन रखने वाला परिवार भी योजना का पात्र नहीं माना जाएगा।
साथ ही 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट वाला व्यक्ति भी योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। परिवार में सरकारी, गैर कृषि इंटरप्राइजेज में काम करने वाले कर्मचारी जिनके घर में 15 हजार इससे ज्यादा की मंथली इनकम हो और आयकर व व्यावसायिक कर जमा किया जाता हो, 2.5 एकड़ सिंचित व पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित जमीन वाला परिवार भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आएगा।
आपको बता दें कि ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलों को निर्देश दिया है कि पंचायतवार सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती के साथ उनका रजिस्ट्रेशन और पंचायतवार मैपिंग 30 अगस्त तक हो जानी चाहिए। इसके साथ ही सर्वेक्षण के लिए सरकारी कर्मचारी ही लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।