ग्वालियर

28 से जिले में धारा 144 लागू

करौली. दीपावली के पर्व पर जिले में कानून व्यवस्था बनाएं रखने एवं लोक शांतिभंग होने की आशंका के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मनोज शर्मा ने 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि से एक नवम्बर की मध्य रात्रि तक जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
less than 1 minute read
• •
Updated: 26 Oct 2016, 1:09 AM IST
Feature image

करौली. दीपावली के पर्व पर जिले में कानून व्यवस्था बनाएं रखने एवं लोक शांतिभंग होने की आशंका के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मनोज शर्मा ने 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि से एक नवम्बर की मध्य रात्रि तक जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशानुसार दीपावली, गोवर्धन एवं भाईदूज के त्योहार पर कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल, केरोसिन डिपो, पेट्रोल पम्प, सिनेमा हॉल, बस स्टैण्ड, अस्पताल, गैस गोदाम आदि सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी व पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। जिले में आतिशबाजी पटाखों की दुकानों, बाजार में प्रतिष्ठानों से 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी नहीं करेंगे।

इसी प्रकार सड़क पर चलते किसी प्रकार के वाहनों पर आतिशबाजी करना निषेघ रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 18 8 के तहत कार्रवाई होगी।