करौली

कोई व्यक्ति यदि मजदूरी, शिक्षा या अन्य किसी भी कारण से अपने मूल निवास के बजाय अन्यत्र रहता है तो भी ले सकेगा राशन

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Jul 25, 2018
नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ता जिले में कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे, लग जाएगा तमाम शिकायतों पर विराम
नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ता जिले में कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे, लग जाएगा तमाम शिकायतों पर विराम

करौली.
राशन डीलर की दुकान अक्सर बंद रहने, डीलर के दुकान पर नहीं मिलने और डीलर द्वारा राशन नहीं दिए जाने की तमाम शिकायतों का खात्मा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की नई व्यवस्था से हो जाएगा।

अपने आधार कार्ड के जरिए लोग जिले में कहीं भी किसी भी दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। यदि आधार कार्ड नहीं हैं तो आंखों की पुतलियों को स्केन कराने पर भी अब राशन मिल सकेगा।

जिले में किसी भी दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से की गई नई व्यवस्था बताया है कि यदि कोई व्यक्ति मजदूरी, कारोबार, शिक्षा या अन्य किसी भी पारिवारिक कारण से अपने मूल निवास स्थान के बजाय जिले मेें अन्यत्र रहता है तो वह अस्थाई निवास के गांव, पंचायत या तहसील की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकेगा।

तो ऐसे मिलेगा राशन
विभाग का कहना है कि आधार कार्ड नहीं है या फिंगर प्रिंंट पॉस मशीन पर स्वीकार नहीं हो रहे हैं तो भी उपभोक्ता राशन लेने का हकदार होगा। इसके लिए राशन डीलर भामाशाह में पंजीकृत उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) मंगाकर पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि भामाशाह में मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का प्रमाण पत्र एक बार प्रस्तुत कर बायपास सिस्टम से राशन ले सकते हैं। यदि उचित मूल्य की दुकान पर आईरिस स्केनर उपलब्ध हो तो आंखों की पुतलियों द्वारा बेरीफिकेशन कराकर भी राशन लिया जा सकता है।

यह हैं प्राधिकृत अधिकारी :
उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं अधिशासी अधिकारी (नगरपालिका) आदि प्राधिकृत अधिकारी बताए गए हैं।

इनका कहना है
नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ता जिले में कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे तमाम शिकायतों पर विराम लगेगा।

आधार कार्ड के जरिए राशन लेने के अलावा भी विभाग की ओर से विकल्प सुझाए गए हैं।
-अमित वर्मा, जिला रसद अधिकारी करौली।
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Updated on:
17 Jul 2018 05:29 pm
Published on:
25 Jul 2018 11:40 pm