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Karauli Crime : पत्नी की गला दबाकर हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, पति को दी उम्रकैद की सजा

Hindaun City Crime : हिण्डौनसिटी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-1 अंबिका सोनी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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SC ST Act Allahabad High Court

फाइल फोटो पत्रिका

Hindaun City Crime : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-1 अंबिका सोनी ने गुरुवार को पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के डेढ़ वर्ष पुराने मामले में पति को आजीवन कारावास सुनाई है। न्यायालय ने फैसले में 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अधिवक्ता विक्रम पाल सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर 2024 को परिवादिया नेमवती की ओर से न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था।

परिवाद में नेमवती ने बताया कि उसकी पुत्री शीतल का विवाह 4 मार्च 2024 को संजू कुमार मीना से हुआ था। विवाह में हैसियत से अधिक दहेज देने के बावजूद आरोपीगण ने मोटरसाइकिल और पांच लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की। लगातार प्रताड़ना और मारपीट से परेशान शीतल ने 13 अक्टूबर को फोन पर अपनी मां को बताया कि उसकी हत्या हो सकती है। अगले ही दिन रात 11 बजे सूचना मिली कि शीतल की मौत हो चुकी है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया और अभियुक्त संजू कुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान और 20 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि संजू कुमार ने अपनी पत्नी शीतल की गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या की।

दस हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया

न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की दहेज के कारण हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे समाज में महिला सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। एडीजे अंबिका सोनी ने अभियुक्त संजू कुमार उर्फ बबलू निवासी भोपुर थाना बालघाट को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।

जलाकर नष्ट किए 36.89 लाख रुपए कीमत के जब्त नशीले पदार्थ

एक अन्य न्यूज में करौली जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए करीब 36 लाख 89 हजार 200 रुपए अनुमानित कीमत के अवैध नशीले पदार्थों का पुलिस ने निस्तारण किया है। जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति की निगरानी में रिजर्व पुलिस लाइन में स्मैक, गांजा और प्रतिबंधित नशीली दवाओं को नियमानुसार जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस मुख्यालय की एंटी नारकोटिक्स विंग की ओर से प्रदेशभर में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त नशीले पदार्थों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत भरतपुर रेंज के निर्देश पर करौली पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति ने प्रक्रिया पूरी की।