कटनी

High Court के आदेश पर ‘बुलडोजर एक्शन’, 1800 वर्गफीट में बना अवैध निर्माण ध्वस्त

MP News: हाईकोर्ट के आदेश पर कटनी जिले के माधवनगर में 1800 वर्गफीट में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
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Jan 29, 2026
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MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र में जिला ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत शासकीय भूमि पर बने एक अवैध मकान को तोड़ने की बड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई माधवनगर के हॉस्पिटल लाइन क्षेत्र में की गई, जहां लगभग 1800 वर्गफीट क्षेत्रफल में निर्मित मकान को शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था।

जानकारी के अनुसार हॉस्पिटल लाइन निवासी किशोर जियानी द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर खेमचंद्र मोटवानी के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया गया था। यह मामला करीब 10 वर्षों से न्यायालय में लंबित था। विस्तृत सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने के स्पष्ट आदेश जारी किए, जिसके अनुपालन में जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की।

सुबह 10 बजे से शुरू हुई कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश के पालन में आज सुबह करीब 10 बजे राजस्व विभाग, नगर निगम एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था।

करीब तीन घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बने 1800 वर्गफीट के मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर एसडीएम, दो तहसीलदार, नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर, अतिक्रमण दस्ता तथा भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

प्रशासन ने मकान हटाने की कार्रवाई की

इस संबंध में तहसीलदार टेकराम हर्षवर्धन ने बताया कि माधवनगर के हॉस्पिटल लाइन क्षेत्र में खेमचंद्र मोटवानी द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया गया था। हाईकोर्ट से स्पष्ट आदेश मिलने के बाद प्रशासन द्वारा आज उक्त मकान को हटाने की कार्रवाई की गई है।

अवैध कब्जाधारकों में दहशत

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने वालों में दहशत का माहौल देखा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों में आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

Updated on:
29 Jan 2026 05:10 pm
Published on:
29 Jan 2026 05:10 pm