CG Double Murder Case: आरोपी ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। घटनास्थल से ताला काटने के औजार, दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की गई, जो मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने।
CG Double Murder Case: कवर्धा में चर्चित मां-बेटी दोहरे हत्याकांड में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी अश्वनी पांडेय को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक मामले में 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा साक्ष्य मिटाने के अपराध में सात वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना भी निर्धारित किया गया है।
फरवरी 2024 में एसपी कार्यालय से करीब 100 मीटर दूर एक मकान से पार्वती वैष्णव (60) और उनकी बेटी वसुंधरा वैष्णव (35) के शव बरामद हुए थे, जिससे शहर में सनसनी फैल गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि वसुंधरा और अश्वनी के बीच प्रेम संबंध था। शादी को लेकर विवाद बढऩे पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद उसने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया।
दोनों शवों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पोस्टमॉर्टम में स्पष्ट हुआ कि उनकी मौत गला घोंटने से हुई है। मृतकों के शरीर पर संघर्ष के निशान भी पाए गए, जिससे यह साबित हुआ कि हत्या से पहले उन्होंने विरोध किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी। घटनास्थल से ताला काटने के औजार, दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की गई, जो मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने। अदालत ने इन्हें निर्णायक मानते हुए आरोपी को धारा 201 के तहत भी दोषी ठहराया।
बलौदाबाजार जिला न्यायालय में मां और बेटी की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सनसनीखेज मामला कसडोल थाना के भदरा गांव का है, जहां 28 जुलाई 2024 को मां और उसकी बेटी की अधजली लाश उनके ही घर में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया थ। मृतका संतोषी साहू और उसकी पुत्री ममता साहू की हत्या ने उस समय पूरे जिले को झकझोर दिया था।
घर के भीतर जली हुई अवस्था में शव मिलने से मामला और भी रहस्यमय बन गया था। घटना के समय परिवार का एक सदस्य गांव से बाहर गया हुआ था, जिसके कारण घर में केवल मां और बेटी ही मौजूद थीं. इसी दौरान जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया।