खंडवा

शराब दुकानों में प्रचार के लिए आबकारी नियमों को ठेंगा

नियम विरूद्ध लगाए हैं विज्ञापन बोर्ड, रेट लिस्ट दुकानों के अंदर छिपाकर रखी
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Updated: 3 May 2023, 11:41 AM IST
Excise rules defied for promotion in liquor shops
Excise rules defied for promotion in liquor shops

खंडवा. आबकारी विभाग नियमों का पालन कराने में कितना सजग है, इसका अंदाजा शराब दुकानों पर लगे होर्डिंग, बैनर से लगाया जा सकता है। अपने ही बनाए नियमों को पालन कराने में विभाग अक्षम साबित है। आबकारी विभाग की नियमावली में स्पष्ट आदेश हैं कि मदिरा विज्ञापन संबंधी प्रचार सामग्री या पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। पहले भी इस ओर विभाग के अफसरों का ध्यान कराया गया था, तब शराब ठेकेदारों ने हरा पर्दा इन विज्ञापन बोर्ड पर लगा दिया था, लेकिन अब नए ठेकों में फिर से वही मनमानी शुरू हो गई।
चेतावनी पर भी ध्यान नहीं
आदेश हैं कि मदिरा दुकान पर एक साईन बोर्ड लगाया जाएगा। जिस पर हिन्दी, अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में केवल मदिरा दुकान का प्रकार उसकी अवस्थिति, लाइसेंस का क्रमांक, लाइसेंस की अवधि तथा लायसेंसी का नाम अंकित होगा। इस बोर्ड पर मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह भी स्पष्ट लिखना अनिवार्य है।
यह है आबकारी विभाग का नियम
मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लाइसेंसी द्वारा मदिरा दुकान पर अधिक से अधिक 10 फुट लम्बे एवं 4 फीट चौड़े या ऊंचे आकार का एक साईन बोर्ड लगाया जाएगा। जिस पर हिन्दी, अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में केवल मदिरा दुकान का प्रकार उसकी अवस्थिति, लायसेंस का क्रमांक, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंसी का नाम अंकित होगा। इस बोर्ड पर मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अंकित करना होगा। साईन बोर्ड के आस- पास मदिरा विज्ञापन संबंधी कोई दूसरा पोस्टर अथवा प्रचार सामग्री चस्पा या वर्णित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मदिरा दुकान पर मदिरा की रेट लिस्ट लगाई जाएगी।

Updated on:
3 May 2023, 11:41 AM IST
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