उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2025-26 में पीएचडी शोध छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्गों के दिव्यांग शोधार्थियों से नवीन एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन मांगा है।
उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2025-26 में पीएचडी शोध छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्गों के दिव्यांग शोधार्थियों से नवीन एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन मांगा है।
योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को 5 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से आवेदन जमा करना होगा। नवीन आवेदन कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल एवं नवीनीकरण के लिए कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक में जमा करने होंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
माता-पिता की आय सीमा 8,00,000 निर्धारित
शोधार्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, जिसका प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में देना आवश्यक होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग वर्ग, जो पीएचडी अनुसंधान के लिए पंजीकृत हो। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्ग के आवेदकों के लिए माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय 8,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग वर्ग के सभी आवेदकों के लिए भी अभिभावक की आय सीमा 8,00,000 निर्धारित है। प्रमाण पत्र अनिवार्य है। एक समय में केवल एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त की जा सकेगी। पहले से किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे शोधार्थी दोहरी छात्रवृत्ति नहीं ले सकेंगे।
शोधार्थियों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक विषय के लिए सीटों का निर्धारण अलग-अलग किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्ग के शोधार्थियों के लिए कुल 156 सीटें तथा दिव्यांग वर्ग के लिए 10 सीटें निर्धारित हैं। प्रत्येक चयनित शोधार्थी को 16,000 रुपए प्रतिमाह या शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी।
शोध पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, माता-पिता की आय का नवीनतम प्रमाण पत्र, शोध कार्य की प्रगति रिपोर्ट (यदि नवीनीकरण हेतु आवेदन), बैंक पासबुक की प्रति और आधार कार्ड।