चालू शैक्षणिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई ) आवेदनों का सत्यापन 14 से 30 मार्च तक होगा, प्रथम लॉटरी में 2 अप्रैल तक सीटों का आवंटन होगा
चालू शैक्षणिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई ) आवेदनों का सत्यापन 14 से 30 मार्च तक होगा, प्रथम लॉटरी में 2 अप्रैल तक सीटों का आवंटन होगा
13 मार्च से 28 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया
निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई ) के तहत प्रवेश प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होगी। पोर्टल के माध्यम से अभिभावक 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों का सत्यापन 14 मार्च से 30 मार्च तक होगा।
23 फीसदी सीटों पर होंगे प्रवेश
प्रवेश के लिए प्रथम लॉटरी के तहत 2 अप्रैल को सीटों का आवंटन होगा। निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा पहली तक कुल सीटों में से 25 फीसदी सीटें आरटीई के बच्चों के लिए रिक्त रखी जाएंगी। कक्षावार 9 मार्च को जानकारी पोर्टल पर अपडेट होगी।
ये दस्तावेज लगेंगे
समग्र आईडी, ( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ) का जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज ऑनलाइन के माध्यम से अपलोड करने होंगे।
ये होंगे पात्र
आरटीई में पात्रता वंचित समूह व कमजोर आय वर्ग के लाभार्थी होंगे। वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविद-19 में माता-पिता की मौत के कारण अनाथ हुए बच्चों को शामिल किया गया है। बीपीएल कार्ड धारी परिवार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के लिए पात्र रहेंगे।
इनका कहना : पीएस सोलंकी, डीईओ
आरटीई में प्रवेश की प्रक्रिया 13 मार्च से शुरु होगी। पात्र अभिभावक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। शासन की गाइड लाइन के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।