Post Matric Scholarship 2025-26: छात्रवृत्ति के लिए पात्रता के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1.00 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
CG Scholarship 2025-26: छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है।
राज्य के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सहित अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत पात्र छात्र अब 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन कर सकते हैं।
छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन, स्वीकृति एवं भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार संस्था द्वारा प्रस्ताव लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को भेजने की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2026, शासकीय संस्था/जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति आदेश लॉक करने की अंतिम तिथि 08 फरवरी 2026, जिला कार्यालय द्वारा भुगतान हेतु राज्य कार्यालय को प्रेषण की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 तथा छात्रवृत्ति राशि जारी करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्था प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा।
छात्रवृत्ति के लिए पात्रता के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1.00 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आवेदन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति की राशि PFMS के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के आधार से जुड़े सक्रिय बैंक खाते में अंतरित की जाएगी, इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाता विवरण एवं आधार सीडिंग सही होना आवश्यक है।
शिक्षा सत्र 2025–26 से सभी संस्थाओं का Geo-Tagging अनिवार्य किया गया है, Geo-Tagging नहीं होने पर संबंधित संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए NSP Portal पर OTR (One Time Registration) कराना भी अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा वर्ष 2025–26 से नवीन संस्थाओं के संस्था प्रमुख (HOI) एवं छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य रहेगा। शासन ने सभी पात्र विद्यार्थियों से अपील की है कि वे समय-सीमा का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि छात्रवृत्ति का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।