कोरबा

अगवा कर नाबालिग से गैंगरेप, दो दरिंदों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

Gangrape case in CG : 23 जनवरी, 2020 की रात 13 साल की लड़की अपनी सहेलियों के साथ गांव में गैरा पूजा देखने के लिए गई थी। लड़की सहेलियों के साथ आग ताप रही थी।

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May 27, 2023
अगवा कर नाबालिग से गैंगरेप, दो दरिंदों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

कोरबा। gangrape case in cg : 13 साल की लड़की को अगवा कर गैंग रेप के दोषी दो युवकों को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में कैद रखने का आदेश दिया है। दोनों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजन राकेश जायसवाल ने बताया कि 23 जनवरी, 2020 की रात 13 साल की लड़की अपनी सहेलियों के साथ गांव में गैरा पूजा देखने के लिए गई थी। लड़की सहेलियों के साथ आग ताप रही थी। इस बीच बाइक पर दो युवक पहुंचे। दोनों ने जोर जबरदस्ती किया। लड़की को बाइक पर बैठाकर अगवा कर लिया। जंगल की ओर ले गए। उससे सामूहिक दुष्कर्म किया।

डरा धमका कर लड़की को गांव में एक स्कूल के पास छोड़ दिया। यहां से आरोपी फरार हो गए। लड़की ने घर पहुंचकर माता पिता को जानकारी दी। पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने पसान थाना में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (डी) (ए) (सामूहिक दुष्कर्म) और लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा छह के तहत केस दर्ज किया। बयान में लड़की ने आरोपियों का नाम छोटू और शिवकुमार बताया। उसने पुलिस से कहा कि अगवा कर जंगल ले जाने के दौरान दोनों युवक एक दूसरे का नाम छोटू और शिवकुमार ले रहे थे। पुलिस ने इसके आधार पर जांच को आगे बढ़ा गया। छोटू उर्फ देव प्रताप और शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई कटघोरा के फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश स्वर्ण लता टोप्पो की अदालत ने सबूतों के आधार पर शिवकुमार और छोटू को गैंगरेप का दोषी ठहराया। दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में कैद रखने का आदेश दिया है।

Published on:
27 May 2023 01:27 pm
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