कोरीया

Car-scooty accident: स्कूटी सवार 12वीं की छात्रा को टक्कर मार कार ने घसीटा, हुई मौत, कोचिंग से लौटते हादसा

Car-scooty accident: प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नशे में धुत था चालक, स्कूटी सहित छात्रा को कुछ दूर तक घसीटा गया, पुलिस ने शराबी ड्राइवर को किया गिरफ्तार

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Accidental scooty on the spot

बैकुंठपुर। कोचिंग से लौट रही स्कूटी सवार 12वीं की छात्रा को गुरुवार की शाम तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उसे कुछ दूर तक घसीटा भी गया। इससे छात्रा की मौके पर ही मौत (Car-scooty accident) हो गई। कार चालक नशे में धुत था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में छात्रा के पिता का कहना है कि कार सवार युवक ने जान-बूझकर उनकी बेटी को टक्कर मारी है, जिससे उसकी मौत हो गई।

बैकुंठपुर से लगे ग्राम जलियाडांड़ निवासी ईश्वर दयाल कश्यप ने पुलिस को बताया कि बेटी सौम्या कश्यप (16) 12वीं में पढ़ती थी। वह कोचिंग करने बैकुंठपुर जाती थी। वह स्कूटी क्रमांक सीजी 16 सीई-3055 से रोजाना आना-जाना करती थी। 12 जून शाम करीब 6.30 बजे कोचिंग (Car-scooty accident) से घर लौट रही थी।

Accidental car

वह ग्राम चेर स्थित धीरज सिंह के राइस मिल के पास मेन रोड पर पहुंची ही थी कि सलका की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे कार क्रमांक सीजी 16 सीके 3785 के चालक हिमांशु कुमार तिवारी पिता शशांक शेखर तिवारी (27) ने उसे टक्कर मार दी।

इससे सौम्या स्कूटी सहित घटना स्थल पर गिर गई। उसके सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आने से उसकी मौके पर ही मौत (Car-scooty accident) हो गई।

Car-scooty accident: डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

पिता ने बताया कि हादसे (Car-scooty accident) के बाद लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से छात्रा को जिला अस्पताल पहुंचाया, यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव के ही गुलाब सिंह के साथ जिला अस्पताल आया। शुक्रवार को शव का पीएम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

पिता बोले- जान-बूझकर मारी टक्कर, घसीटा भी

छात्रा के पिता ने बताया कि शराब के नशे में धुत चालक हिमांशु तिवारी ने जान-बूझकर बेटी की स्कूटी को टक्कर मारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि टक्कर मारने के बाद कार ने स्कूटी समेत सौम्या को घसीटा था।

मामले (Car-scooty accident) में पुलिस ने घटना स्थल से क्षतिग्रस्त स्कूटी व कार को जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, एमव्ही एक्ट की धारा 184, 185 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

Updated on:
13 Jun 2025 06:35 pm
Published on:
13 Jun 2025 06:34 pm
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