
बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौगई में 16 जून की रात भाजपा नेता समेत 3 लोगों की कार में जलाकर तथा फरसे से वार कर हत्या (Naugai Triple murder case) कर दी गई थी। जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रेत खनन और परिवहन के वर्चस्व को लेकर वारदात को भाजपा नेता मनोज त्रिपाठी और उसके परिवार के सदस्यों तथा साथियों द्वारा अंजाम दिया गया था। इस तिहरे हत्याकांड मामले की परिजनों समेत करणी सेना द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में 30 जून को एक अधिसूचना जारी की गई है।
थाना सोनहत क्षेत्र में ठाकुर गुट और त्रिपाठी गुट को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी। साथ ही रेत खनन-परिवहन को लेकर विवाद बढऩे लगा था और वारदात (BJP leader murder case) के एक दिन पहले 15 जून को मारपीट भी हुई थी। घटना तिथि 16 जून की रात 10.30 बजे कटगोड़ी एवं महलपारा बैकुंठपुर निवासी भरत कुमार सिंह उर्फ लल्ला सिंह अपने साथी योगेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, मयंक सिंह एवं नागेन्द्र सिंह के साथ ग्राम नौगई पहुंचे थे।
इस दौरान पुरानी रंजिश को लेकर मनोज त्रिपाठी के घर के सामने विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। यहां मनोज त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी, अमन त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी एवं अन्य व्यक्तियों ने भरत सिंह की फॉच्र्यूनर कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और धारदार हथियारों से हमला (BJP leader murder to burnt in car) किया था।
घटना में भरत सिंह की कार में ही जलकर मौत हो गई थी, जबकि शिक्षक नागेन्द्र सिंह एवं वीरेन्द्र सिंह की उपचार के दौरान मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
नृशंस तरीके से 3 लोगों की हत्या (Triple murder in Koria) से कोरिया जिला समेत पूरा प्रदेश हिल गया था। पीडि़त परिवार ने आरोपियों को फांसी देने तथा मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इधर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राज शेखावत समेत अन्य नेता 29 जून को ही पीडि़त परिवार के घर पहुंचे थे। उन्होंने राज्य सरकार व प्रशासन-पुलिस पर सवाल उठाते हुए आरोपियों का एनकाउंटर करने तथा मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
सीबीआई जांच (CBI investigation permission) की उठ रही मांगों के बीच राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस तिहरे हत्याकांड की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में 30 जून को अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (अधिनियम 25, सन 1946) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरिया जिले के सोनहत थाने में बीएनएस की धारा 126(2), 296, 351(३), 151(2), 3(5) तथा 190, 191(2), 191(3), 109, 324, 103(1), 326(जी) के तहत दर्ज अपराध के अनुसंधान हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों व क्षेत्राधिकार का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में करने की सहमति प्रदान की जाती है।