Girl raped: आरोपी का नाबालिग के घर पर था आना-जाना, भगा ले गया था घर से, पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिग को किया था बरामद
बैकुंठपुर. Girl raped: जनवरी 2020 में शादीशुदा युवक ने एक नाबालिग लडक़ी को अपने घर के पीछे रात को बुलाया था। इसके बाद उसने नाबालिग से कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी भी करेगा। इसके बाद उसने उससे बलात्कार किया। इसके बाद से युवक उसके घर आता-जाता और उससे बलात्कार करता। सितंबर 2020 में वह नाबालिग को भगाकर मध्यप्रदेश ले गया। नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय एफटीएसी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ ने बलात्कार के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि आरोपी 23 वर्षीय आरोपी युवक का नाबालिग पीडि़ता के घर आना-जाना करता था। वह पीडि़ता से कहता था कि वह उससे प्यार करता है तथा शादी करना चाहता है।
लेकिन पीडि़ता ने यह कहकर शादी से मना कर दिया था कि उसकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। इसी बीच आरोपी ने जनवरी 2020 को पीडि़ता को घर के पीछे खेत के पास रात 8 बजे मिलने बुलाया।
इस दौरान शादी करुंगा बोलकर पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। घटना के बाद भी वह पीडि़ता के घर आया-जाया करता और बलात्कार करता था।
भगा ले गया था मध्यप्रदेश
27 सितंबर 2020 को आरोपी ने पीडि़ता को फोन कर घर के बाहर बुलाया और शादी का झांसा देकर शहडोल मध्यप्रदेश भगा ले गया। पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 363, 366, 376(2)(ढ) व अधिनियम की धारा 4,6 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने दी 20 साल सश्रम कारावास की सजा
मामले में अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने आरोपी को धारा 363 में 2 साल सश्रम, धारा 366 में 5 साल सश्रम, धारा 6 में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।