कोटा

डोडा चूरा तस्करी के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने डोडा चूरा तस्करी के आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास व 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।  
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Apr 05, 2024
डोडा चूरा तस्करी के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
डोडा चूरा तस्करी के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने डोडा चूरा तस्करी के आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास व 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक आशीष अग्रवाल ने बताया कि 30 नवम्बर 2021 को कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ट्रक में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा ले जा रहा है। वह राष्ट्रीय राजमार्ग-27 से बेगूं, बिजोलिया होते हुए जोधपुर की ओर जा रहा है। इस सूचना पर कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त ने निवारक दल का गठन किया।

निवारक दल बेगूं तहसील स्थित काटूंदा मोड़ से कुछ दूरी पर तेजपुरा चौराहे पर पहुंचा। सूचना के मुताबिक रात को उक्त ट्रक नजर आया। ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली तो उसमें 256 कट्टों से 5176. 600 किलोग्राम डोडा चूरा मिला, जिसे जब्त किया गया। निवारक दल ने चालक सुरेश जाट निवासी पीपाड़सिटी जोधपुर को डिटेन किया।

अनुसंधान के बाद केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा ने आरोपी सुरेश जाट के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 7 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 59 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए दोषी करार कर सुरेश जाट को बीस वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।

Published on:
05 Apr 2024 11:39 pm