कोटा

कर्फ्यू तोड़कर थाने का घेराव करने वाले करीब 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

कैथूनीपोल थाना पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा  
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May 08, 2020
कर्फ्यू तोड़कर थाने का घेराव करने वाले करीब 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
कर्फ्यू तोड़कर थाने का घेराव करने वाले करीब 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

कोटा. शहर पुलिस के कैथूनीपोल थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात को कफ्र्यू तोड़कर थाने का घेराव करने वाले करीब 300 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया हैं। पुलिस ने इन लोगों में करीब एक दर्जन लोगों को नामजद किया है, जबकि शेष की वीडियोग्राफी व फोटो के आधार पर पहचान की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर रात बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अनुमति के थाना श्रीपुरा, लक्की स्कूल व टिप्पन चौकी समेत अन्य जगहों के 250-300 व्यक्तियों की भीड़, शोर-शराबा व नारेबाजी करती हुई घरों से निकलकर बाहर आ गई। भीड़ ने बेरीकेडिंग से बाहर निकलने व सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं की, और न ही उन्होंने चेहरों पर मास्क ही लगाए हुए थे। जो निषेधाज्ञा के उल्लघंन के साथ महाकफ्र्यू व कोविड-19 के केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन, महामारी एक्ट का उल्लघंन की श्रेणी में आता है।

थानाधिकारी राजेंद्र कविया ने बताया कि भीड़ में नूर अहमद, मोहम्मद जुबेर अंसारी, टेलर मास्टर, जब्बार भाई समेत अन्य के नेतृत्व में इक_ी हुई थी। जो अपने घरों से निकलकर व सार्वजनिक रूप से एक राय होकर थाना परिसर के आगे भीड़ के रूप में एकत्रित हो गई। ये लोग लक्की स्कूल, सूरजपोल गेट की तरफ से चलकर आए थे और प्रशासन के खिलाफ सामुहिक नारेबाजी व प्रदर्शन करने लगे। इन व्यक्तियो में 8-10 महिलाएं भी शामिल थी। जिनको पुलिस अधिकारियों ने काफी समझाया और ऐसा करके कानून का उल्लघंन न करने और खुद व दूसरों की जान को खतरे में न डालने की समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। ये सभी व्यक्ति भीड़ के रूप में जान बुझकर एकत्रित रहे तथा सार्वजनिक प्रदर्शन व नारे बाजी करते रहे तथा रात 1 बजे तक सामुहिक रूप से डटे रहे।

फोटो व वीडियोग्राफी से करेंगे पहचान
पुलिस ने बताया कि कफ्र्यू तोडऩे के मामले में करीब तीन सौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा उक्त प्रदर्शनकारियों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई गई हैं। जिससे प्रदर्शनकारियों की पहचान की जाएगी। इस प्रकार उपरोक्त 250-300 व्यक्तियों द्वारा बिना फेस मास्क लगाए, सोशल डिस्टेसिंग का कोई भी पालन नहीं करते हुए इस महामारी के रेड जोन क्षेत्र में घोषित लॉकडाउन व महाकफ्र्यू व निषेधाज्ञा का उल्लघंन करते हुए आमजन का स्वास्थ्य व जीवन खतरे में डाला हैं। पुलिस ने मामले में धारा 188, 269, 270, 143 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 एवं महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया हैं।

इस मामले में प्रदर्शन करने वालों के मामला दर्ज किया गया है। कोरोना रेड जोन में इस तरह का कृत्य गैर कानूनी होने के साथ गैर जिम्मेदाराना और आमजन के स्वास्थ्य व जीवन को खतरे में डालने वाला भी है। इसके लिए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरव यादव,
पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर।

Published on:
08 May 2020 07:48 pm