
कोटा. प्रदेशभर में भारी वाहनों में ओवरलोड से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने एक और नया रस्ता निकाला है। अब टोल टैक्स की रिपोर्ट पर भी ओवरलोड ट्रकों पर विभाग कार्रवाई कर जुर्माना वसूलेगा। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में यह व्यवस्था लागू कर दी है।
अभी तक टोल बूथ से भारी वाहनों को टैक्स लेकर रवाना कर दिया जाता था। इसके बाद परिवहन विभाग का उडऩ दस्ता इन्हें मिल जाता तो वह उससे जुर्माना वसूलता था। कई बार ट्रक बिना जुर्माना दिए ही यहां से निकल जाते।
एेसे होगी कार्रवाई
में टोल बूथ से निकलने वाले सभी भारी वाहनों की लिस्ट जारी होगी। यह लिस्ट जिस जिले का टोल बूथ है वहां के परिवहन कार्यालय में जाएगी। परिवहन अधिकारी वाहन पंजीकरण वाले संबंधित जिले के परिवहन कार्यालय में रिपोर्ट भेजेंगे।वहां परिवहन विभाग ओवरलोड का नोटिस वाहन मालिक को भेजेगा। वाहन मालिक जुर्माना नहीं भरता है तो उसका परमिट निरस्त किया जाएग।
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दो दिन में वसूले चार लाख रुपए
कोटा परिवहन विभाग ने व्यवस्था के लागू होने के बाद गुजरे दो दिन में ही ओवर लोड ट्रकों से चार लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल कर लिया। करीब तीन दर्जन से अधिक मोटर मालिकों को नोटिस जारी कर ओवर लोड का जुर्माना जमा करवाने के लिए कहा है। परिवहन अधिकारियों के अनुसार जुर्माना जमा करवाने के लिए सुबह से ही मोटर मालिकों की लाइन लगी है।
ओवरलोड पर होगा जुर्माना
& हाल में राज्य सरकार ने आदेश निकाला है। इसमें टोल बूथ की सूचना पर ट्रक मालिकों के खिलाफ ओवरलोड का जुर्माना किया जाएगा। अभी तक विभाग ने 40 से अधिक वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए और करीब चार लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर लिया गया है।
-धर्मेन्द्र चौधरी,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी