कोटा

शराब ठेके के आवेदन के लिए अब जमा नहीं करवानी होगी धरोहर राशि

अंगे्रजी की 53 दुकानें, 143 देसी मदिरा समूह, आवेदन के लिए 25 से 30 हजार कराने होंगे जमा
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Feb 13, 2020
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कोटा. आबकारी विभाग की ओर से शराब लाइसेंस के नए बंदोबस्त की प्रकिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही आवेदकों ने भी इसमें रुचि लेना शुरू कर दिया है। इस वर्ष आवेदन के लिए शुल्क के साथ ली जाने वाले धरोहर राशि नहीं लिए जाने से बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना के चलते विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला आबकारी अधिकारी मनोज कुमार बिस्सा ने बताया कि 1 अप्रेल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के लिए शराब लाइसेंस लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे। नए लाइसेंस के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार कोटा शहर के लिए लाइसेंस फीस 22 लाख तय की गई है। कोटा जिले में अंग्रेजी शराब की 53 दुकानें हैं, जबकि देसी शराब के 143 समूह हैं। अंग्रेजी शराब के आवेदन के साथ 30 हजार रुपए का शुल्क और देसी मदिरा दुकान वार्षिक आय 10 लाख तक 25 हजार एवं 10 लाख से अधिक वार्षिक राशि पर 30 हजार रुपए आवेदन के साथ शुल्क जमा कराना होगा। आवेदक 27 फरवरी शाम 6 बजे तक कर सकेंगे। 3 मार्च तक जिला आबकारी कार्यालय में डीडी और हार्ड कॉपी जमा करवानी होगी। 7 मार्च को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालयों पर लाइसेंस के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।

धरोहर राशि नहीं होने से बढ़ सकते हैं आवेदन
इस बार आवेदन के साथ धरोहर राशि का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में आवेदन करने वालों को एक दुकान के लिए 25 से 30 हजार रुपए ही जमा करवाने होंगे। ऐसे में आबकारी विभाग को गत वर्ष से कहीं अधिक आवेदन मिलने की संभावना है, जिससे राजस्व भी अधिक प्राप्त होगा।

Updated on:
13 Feb 2020 12:08 am
Published on:
13 Feb 2020 12:08 am