कोटा

किसान 31 दिसंबर तक करवा लें ये जरूरी काम, नहीं तो प्रधानमंत्री की इस योजना का नहीं मिलेगा लाभ !

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2024-25 की फसलों के लिए बीमा कराने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जिले की फसलवार बीमा प्रीमियम राशि घोषित कर दी गई है।
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Dec 24, 2024
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Agriculture News: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए किसान 31 दिसंबर तक फसलों का बीमा करवा सकते हैं। साथ ही, जो किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते, उनको मंगलवार 24 दिसबर तक संबंधित बैंक में लिखित में सूचना देना अनिवार्य है। अन्यथा केसीसी लेने वाले किसानों का ऑनलाइन सॉटवेयर में स्वत: ही फसल बीमा हो जाएगा।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रविन्द्र कुमार जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2024-25 की फसलों के लिए बीमा कराने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जिले की फसलवार बीमा प्रीमियम राशि घोषित कर दी गई है। फसल बीमा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बीमा कंपनी प्रतिनिधि व कृषक रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नबर 14447 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

राज्य सरकार की ओर से जिले में रबी फसलों के तहत अधिसूचित फसलों में बीमित राशि प्रति हैक्टेयर कृषक की ओर से देय प्रीमियम राशि फसल चना-1409.16 रुपए, धनिया-8105.20 रुपए, मैथी-4525.15 रुपए, सरसों-1540.55 रुपए, गेहूं-1430.27 रुपए, वाणिज्यिक/बागवानी एवं पुनर्गठित मौसम आधारित अधिसूचित फसलें अमरूद-3223.40 रुपए, लहसुन-3621.27 रुपए, टमाटर-3805.85 रुपए, बैंगन-4500, फूलगोभी-6000, आम-5600, आलू-4750 रुपए निर्धारित की है।

लिखित सूचना देना जरूरी

योजना में किसानों की ओर से खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसलों की सूचना 29 दिसंबर तक लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक बुआई अनुसार फसलों का बीमा सबन्धित बैंक या समिति द्वारा किया जा सके। ऋणी कृषक अपने संबंधित बैंक से एवं गैर ऋणी कृषक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, जो ऋणी कृषक फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे 24 दिसंबर तक बैंक को लिखित में सूचना देकर योजना से बाहर हो सकते हैं।

Updated on:
24 Dec 2024 09:38 am
Published on:
24 Dec 2024 09:38 am