
कोटा . आईजी के निर्देश पर गुरुवार रात को अवैध शराब व निर्धारित समय के बाद शराब बेचने के मामले में अपराध एवं सर्तकता एएसपी ने तीन थाना क्षेत्रों में डिकॉय ऑपरेशन किया। इस दौरान देर रात अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आईजी ने बोरखेड़ा, महावीर नगर व आरकेपुरम थानाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि एएसपी अपराध एवं सर्तकता गोपाल सिंह कानावत के निर्देशन में टीमें भेजकर शहर में रात 8 बजे बाद शराब की लाइसेंसी दुकानों पर अवैध रूप से शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए गुरुवार रात को डिकॉय ऑपरेशन चलाया। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में देवली अरब रोड पर शुभम मैरिज गार्डन के सामने प्रताप नगर प्रथम स्थित लाइसेंसी शराब की दुकान पर रात आठ बजे बाद अवैध रूप से शराब बेचते इन्द्रागांधी नगर निवासी रविन्द्र कुमार, प्रेमनगर निवासी ओमप्रकाश, बोरखेड़ा निवासी आकाश को पकड़ा। मामले में दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की गई।
अवैध शराब व रुपए जब्त
थाना महावीरनगर क्षेत्र में केशवपुरा चौराहे के पास स्थित लाइसेंसी शराब की दुकान पर केशवपुरा निवासी पूरणमल महाजन को अवैध रूप से शराब बेचते पकड़ा। उसके कब्जे से 4900 रुपए जब्त किए। आरकेपुरम क्षेत्र में मार्बल चौराहे के पास स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने क्योस्क से संतोषीनगर निवासी रोहित यादव को अवैध रूप से शराब बेचते पकड़ा। उसके कब्जे से 10 अंग्रेजी शराब के पव्वे, 09 बीयर व 19 पव्वे सादा देशी मदिरा तथा 4170 रुपए बरामद किए।
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मिलावटिए को दो वर्ष का कारावास
मिलावट के तीन केसों में शहर की अदालत ने एक आरोपी को दो साल की सजा व 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। कार्यालय सीएमएचओ के तत्कालीन खाद्य निरीक्षक चौथमल शर्मा ने 2 जुलाई 2010 को गुलाबबाड़ी में सुरेश पोरवाल के कारखाने में धनिया, मिर्ची और हल्दी में मिलावटी करने के मामले में परिवाद पेश किया था। इस मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश पोरवाल को दो साल की सजा व 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।