कोटा

‘महिला चिकित्सकों से नहीं करवाएं पुरुषत्व का परीक्षण’, कोटा के पॉक्सो न्यायालय का आदेश

POCSO Court Order : कोटा शहर के पॉक्सो कोर्ट ने एमबीएस चिकित्सालय को महिला चिकित्सकों से पुरुषत्व संबंधी परीक्षण करवाने पर रोक लगाने का आदेश दिया।

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Dec 25, 2024

POCSO Court Order : कोटा शहर के पॉक्सो न्यायालय ने एमबीएस चिकित्सालय को महिला चिकित्सकों से पुरुषत्व संबंधी परीक्षण करवाने पर रोक लगाने का आदेश दिया। पॉक्सो न्यायालय (क्रम संख्या-3) ने चिकित्सालय अधीक्षक और मेडिकल जूरिस्टिक एवं फॉरेंसिक साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष को यह आदेश दिया। आदेश में कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में साक्ष्य के समय महिला चिकित्सकों से आरोपियों के पुरुषत्व परीक्षण करवाने का मामला सामने आया।

अव्यवहारिक व निजता के अधिकार का उल्लंघन

पॉक्सो अधिनियम में बालिका का चिकित्सकीय परीक्षण महिला चिकित्सक द्वारा ही किए जाने का प्रावधान है, लेकिन महिला चिकित्सक से पुरुषत्व संबंधित परीक्षण करवाना अव्यवहारिक व निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

पुनरावृत्ति से बचने के प्रयास किए जाएं

न्यायालय ने कहा कि विभाग के स्तर पर परीक्षण सुनिश्चितता करवाने और ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के प्रयास किए जाएं। साथ ही अस्पताल प्रशासन किए गए प्रयासों से न्यायालय को अवगत कराए।

आदेश के अनुसार किया जाएगा कार्य

डॉ. अशोक मूंदड़ा, विभागाध्यक्ष, फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग ने कहा न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य किया जाएगा।

कार्रवाई के लिए भेज दिया है आदेश

मामले में न्यायालय के आदेश मिले हैं। इसे संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। न्यायालय के आदेश की पालना की जाएगी।

डॉ.धर्मराज मीणा, अधीक्षक, एमबीएस चिकित्सालय

Updated on:
25 Dec 2024 12:17 pm
Published on:
25 Dec 2024 12:14 pm
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