हैंगिंग ब्रिजः पूर्व मंत्री शांति धारीवाल समेत सैकड़ों कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज

कोटा पुलिस ने हैगिंग ब्रिज का उदघाटन करने के मामले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल समेत सैकड़ों कांग्रेसियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
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Updated: 8 Aug 2017, 7:39 AM IST
Shanti Dhariwal
पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज।

निर्माण कार्य पूरा होने के तीन महीने बाद भी हैंगिंग ब्रिज चालू ना किए जाने से नाराज पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने रविवार को सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ ब्रिज पर प्रदर्शन किया था। कोटा पुलिस ने इस मामले में पूर्व मंत्री समेत सभी कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर को जोड़ने के लिए चम्बल नदी पर 213.58 करोड़ रुपए की लागत से 350 मीटर लंबे हैंगिंग ब्रिज (सिंगल स्पाइन) का निर्माण किया गया है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के तीन महीने बाद भी मंत्रियों से उदघाटन का समय ना मिलने के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका है। जिसके चलते कोटा शहर से होकर गुजर रहे वाहन आए दिन लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं।

कांग्रेसियों ने किया था अचानक उदघाटन
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की इस कार्य प्रणाली से नाराज पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के साथ सैकड़ों कांग्रेसी रविवार को हैंगिंग ब्रिज पहुंच गए और आवागमन रोकने के लिए लगाए गए बैरीकेट्स, ़ड्रम एवं अन्य गतिरोधक हटाकर ब्रिज चालू कर दिया। उदघाटन के बाद पहुंची पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

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सोमवार को दर्ज हुआ मुकदमा
एसपी सिटी कोटा अंशुमान भौमिया ने बताया कि हैंगिं ब्रिज की सुरक्षा में लगी एजेंसी के सुपरवाइजर लखन जागा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। लखन जागा ने आरोप लगाया है कि रविवार को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में कई कांग्रेस नेता हैंगिंग ब्रिज पर आए। आते ही कार्यकर्ताओं ने वहां लगे बेरिकेट्स हटा दिए। ड्रम पलट दिए और वाहन रोकने के लिए बंधी रस्सियों को भी हटा दिया। उन्होंने सुरक्षा गार्डों के साथ धक्का-मुक्की व हाथापाई की।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मकुदमा
लखन जागा की तहरीर के आधार पर कोटा पुलिस ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के साथ-साथ कांग्रेस नेता डॉ. जफर मोहम्मद, पीसीसी सदस्य राजेन्द्र सांखला व नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका समेत इस दौरान मौजूद सभी कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 341, 427 और 504 में रिपोर्ट दर्ज की है। हाालांकि कोटा पुलिस की कार्रवाई के बाद हैंगिंग ब्रिज के उदघाटन को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्म हो सकती है।

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