एक साल पहले दो मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी मां को उम्र कैद व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
कोटा. आरकेपुरम् थाना क्षेत्र में करीब एक साल पहले दो मासूम बच्चों को जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी मां को उम्र कैद व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। भोपाल के गांधी नगर थाना क्षेत्र के अब्बासी नगर हाल आरकेपुरम् स्थित मार्बल चौराहा निवासी मिनाक्षी नट के खिलाफ उसके पति अजय ने 21 मई 2017 को आरकेपुरम् थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह सुबह 9 बजे मजदूरी गया था तभी दोपहर को उसकी पत्नी मिनाक्षी ने दोनों बच्चों चिराग(डेढ़ साल) व खुशी(तीन साल) को जहर देकर मार दिया, खुद भी जहर पी लिया।
सूचना पर वह घर पहुंचा। नए अस्पताल मिनाक्षी का उपचार किया गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर 4 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया था।
जांच में सामने आया था कि बच्चों का इलाज कराने व खाना बनाने की बात को लेकर पति के साथ झगड़े के बाद मिनाक्षी ने दूध में जहर घोला और बच्चों को दूध की बोतल से पिला दिया।
17 गवाहों के बयान कराए
अपर लोक अभियोजक संजय राठौर ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए। एडीजे क्रम 5 अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मिनाक्षी को हत्या का दोषी मानकर उम्र कैद व दस हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया।
जज की टिप्पणी
जिस मां पर सुरक्षा का दायित्व, उसी ने की हत्या
न्यायाधीश विकास खंडेलवाल ने 22 पेज के फेैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि जिस मां पर अपने बच्चों की देखभाल व सुरक्षा का नैतिक व विधिक दायित्व है, उसी ने दायित्वों का निर्वहन न कर उनकी हत्या कर दी। ऐसे में सजा में नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता।