Hadoti News: टीम ने किशोर के उम्र संबंधी शैक्षणिक दस्तावेज देखे, जिसमें बालक 19 वर्ष का पाया गया, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह के अयोग्य है।
Child Marriage In Rajasthan: बाल अधिकारिता विभाग, तहसीलदार लाडपुरा एवं उद्योग नगर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर एक नाबालिग का विवाह रुकवाया। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामराज मीणा ने बताया कि कार्रवाई में चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नरेश मीणा, सृष्टि सेवा समिति के जिला समन्वयक भूपेंद्र सिंह, लाडपुरा तहसील से पटवारी शालिनी गुप्ता, संजय नामदेव कानूनगो, उद्योग नगर थाने से उप निरीक्षक मोहमद इब्राहिम शामिल रहे।
संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि एक नाबालिग किशोर की शादी बूंदी जिले में मंगलवार को थी और बारात जाने की तैयार थी, टीम जब किशोर के घर पर पहुंची तो हड़कंप मच गया। इसके बाद टीम ने किशोर के उम्र संबंधी शैक्षणिक दस्तावेज देखे, जिसमें बालक 19 वर्ष का पाया गया, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत विवाह के अयोग्य है। जिस पर जिला प्रशासन की टीम ने बालक के परिजनों को बाल विवाह न करने को लेकर पाबंद किया। इधर जहां किशोर की शादी होनी थी उसको लेकर बूंदी चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित कर किशोरी की उम्र की जानकारी ली गई तो 16 वर्ष पाई गई। जिस पर बूंदी चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करके अस्थाई आश्रय दिलवाया गया। किशोरी के परिजनों को प्रशासन की टीम ने पाबंद किया।