ललितपुर

न्यायालय ने नामजद अभियुक्त को सुनाई 3 वर्ष की सजा, नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म

- पुलिस द्वारा मामले में सघन पैरवी करने से सजा दिलाना हुआ संभव

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Dec 09, 2020
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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
ललितपुर. अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के तहत महिला सम्बन्धी मामलों की मोनीटरिंग सेल द्वारा सघन पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिसमें एक नाबालिक लड़की के साथ जबरन रेप की घटना को अंजाम दिया था।

मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली तालबेहट अंतर्गत ग्राम बिजरौठा निवासी रामचन्द्र पुत्र आनन्दी काछी ने सन 2014 में अपने ही गांव की एक नाबालिग किशोरी के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर उक्त मामले को पुलिस ने मु.अ.स. 161/2014 धारा 376(2) च, झ आईपीसी व 6 पास्को एक्ट में दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी की थी।

उक्त मामले में माननीय न्यायालय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड ललितपुर द्वारा अभियुक्त को दोषी मानते हुए धारा 376 (2) च, झ IPC व 6 पॉस्को एक्ट के तहत 03 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को सजा दिलाए जाने में पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

Updated on:
09 Dec 2020 04:25 pm
Published on:
09 Dec 2020 04:21 pm