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अनिल अंबानी को SC का झटका, एरिक्सन को नहीं दिए 450 करोड़ तो होगी जेल

- सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्‍युनिकेशन (RCOM) के चेयरमैन अनिल अंबानी को बड़ा झटका दिया है। - कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल अंबानी को 4 हफ्तों में एरिक्‍शन (ERICSSON) कंपनी को 453 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। - अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनिल अंबानी को तीन महीने के लिए जेल जाना होगा।
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Anil Ambani
SC का आदेश, अनिल अंबानी को एरिक्सन के चुकाने होंगे 550 करोड़ रुपए वरना होगी जेल

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के चेयरमैन अनिल अंबानी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल अंबानी को 4 हफ्तों में एरिक्‍सन (ERICSSON) कंपनी को 453 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनिल अंबानी को तीन महीने के लिए जेल जाना होगा। आपको बता दें कि एरिक्‍सन कंपनी को रुपए न चुकाने पर अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना है।

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क्या है पूरा मामला

स्वीडन की टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। एरिक्सन का कहना था कि अगर आरकॉम उसके 453 करोड़ रुपए नहीं चुकाती है, तो वह कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाए और उन्हें सिविल जेल में डालने का आदेश जारी करे। इतना ही नहीं एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट से कंपनी के एसेट्स की सेल पर रोक लगाने और आरकॉम को उसके लेंडर्स का बकाया ब्याज चुकाने का आदेश जारी करने की भी मांग की थी। इसके साथ ही एरिक्सन ने कंपनी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) के ऑर्डर और कार्यवाई के मुताबिक इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस शुरू कराने की इजाजत दिए जाने की भी अपील की।


आरकॉम ने कही थी ये बात

इस संदर्भ में आरकॉम का कहना था कि एरिक्सन और लेंडर्स का बकाया चुकाने में उसे जो देरी हो रही है, उसकी जिम्मेदार टेलिकॉम डिपार्टमेंट है। आरकॉम ने कहा था कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट रिलायंस जियो के साथ उसकी स्पेक्ट्रम डील को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को दोषी माना है और 4 हफ्तों के अंदर 453 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया है अन्‍यथा अनिल अंबानी को 3 महीने के लिए जेल जाना होगा।

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Updated on:
20 Feb 2019 02:36 pm
Published on:
20 Feb 2019 11:17 am