लखनऊ

बाहुबली अतीक अहमद के ‘साहबजादे’ ने किया सरेंडर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने के मामले में फरार बाहुबली अतीक अहमद के बड़े साहबजादे उमर अहमद ने मंगलवार को लखनऊ सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।

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Aug 23, 2022
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बाहुबली अतीक अहमद के बड़े साहबजादे उमर अहमद ने मंगलवार को लखनऊ सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जहां कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया है। उस पर दो लाख रुपए का इनाम रखा गया था। दरअसल उमर अहमद के खिलाफ 2018 में लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने के मामले में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एफआईआर हुई थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट के आदेश पर सीबीआई लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने उमर अहमद के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।

जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल 28 दिसंबर 2018 को आलमबाग निवासी रियल एस्टेट के कारोबारी मोहित जायवाल ने लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों से गोमतीनगर ऑफिस से उसका अपहरण करा देवरिया जेल ले गया। आरोप है कि जेल में अतीक ने एक सादे कागज पर उससे साइन करने को कहा। मना करने पर अतीक के गुर्गों और बेटे उमर अहमद ने उसे तमंचे और लोहे की रॉड से पीटा। फिर बेहोशी की हालत में स्टांप पेपर पर साइन करा करीब 45 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। साथ ही उसकी एसयूवी गाड़ी भी लूट ली।

दोनों बेटों के खिलाफ मामला दर्ज

बता दें कि अतीक अहमद के दोनों बेटों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस काफी दिनों से दोनों की तलाश में जुटी थी और जगह-जगह छापेमारी कर रही थी। जहां उमर अहमद के खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल का अपहरण कर मारपीट का मामला सीबीआई के पास है, तो वहीं अली अहमद पर प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट और रंगदारी का मामला दर्ज है। पुलिस ने अतीक अहमद समेत 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था लेकिन 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गयी थी।

Published on:
23 Aug 2022 01:30 pm