लखनऊ

BNSS Section 163: 15 सितंबर-13 नवंबर तक धारा 163 लागू, जानें किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

BNSS Section 163: उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली, दशहरा जैसे त्योहारों को देखते हुए धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं कि धारा 163 में क्या-क्या होता है…

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Sep 15, 2024

BNSS Section 163: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 14 सितंबर से 13 नवंबर तक योगी सरकार ने धारा 162 लागू कर दी है। आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने यह आदेश दिया है। इस धारा के तहत वही नियम और प्रतिबंध लागू होते हैं, जो इससे पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPc) की धारा 144 लागू करने पर लग जाते थे।

इन त्योहारों के कारण लागू है धारा 163

बारावफात, ईद-ए-मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्र, विजयदशमी, दीपावली, दुर्गा पूजा और छठ पूजा जैसे सहित अन्य त्योहारों में भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में भारी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। इस वजह से ही प्रदेश में 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई है।

क्या कहता है धारा 163?

  • धारा 163 लागू होने के बाद लखनऊ में कहीं भी 4 या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं जुटाई जा सकेगी।
  • बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन करने पर भी रोक लग जाएगी. अनुमति मिलने पर भी निर्धारित धरना स्थल पर ही प्रदर्शन कर पाएंगे।
  • विधानसभा और राज्य सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे मे ड्रोन से कोई शूटिंग नहीं कर पाएंगे।
  • लखनऊ की सीमा के अंदर तेज धार वाले, नुकीले शस्त्र या बंदूक-पिस्टल लेकर चलने पर रोक रहेगी, ज्वलनशील पदार्थ लाने- ले जाने पर रोक रहेगी।
  • सार्वजनिक स्थल पर पुतला जलाना या किसी भी माध्यम से कोई झूठी अफवाह फैलाना आपराधिक कृत्य घोषित किया जाएगा।
  • धारा 163 लागू होने पर मजिस्ट्रेटी पावर रखने वाले हर अधिकारी को शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास अधिकार मिल जाते हैं।
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