Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ का घर खरीदने पर 1 लाख की स्टाम्प ड्यूटी में माफ हो जाएगी। जानिए, किन लोगों के लिए योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में महिलाओं को दी गई स्टाम्प शुल्क में छूट अब पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों पर भी लागू होगी।
सीएम योगी ने यह बात स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। विभागीय मंत्री रविंद्र जायसवाल भी बैठक के दौरान मौजूद रहे। इसके मुताबिक, महिलाओं, दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी जो अधिकतम 1 लाख रुपये तक होगी। 1% छूट वाली संपत्ति का अधिकतम मूल्य 1 करोड़ है और छूट की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलों में ई-भुगतान अब 20 हजार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क पर जरूरी होगा। फर्जीवाडे़ पर रोकथाम के लिए उन्होंने आधार प्रमाणीकरण लागू करने की बात कही। इसके अलावा सीएम योगी ने प्राधिकरण के आवंटियों के लिए सिंगल विंडो से ई-पंजीकरण शुरू करने के निर्देश दिए। बता दें कि 99 प्रतिशत डिजिटाइजेशन काम साल 2002 से 2017 तक के पंजीकृत विलेखों का पूरा हो चुका है। 98 प्रतिशत से ज्यादा निबंधन कार्य वर्तमान में ई स्टांप से हो रहे हैं।
उन्होंने जल्दी से जल्दी रिक्त पदों पर भर्ती पूरी करने के निर्देश विभाग को दिए। सीएम ने कहा कि वेंडर्स के कमीशन को तार्किक बनाया जाए। साथ ही छोटे किरायेनामों (10 साल तक की अवधि वाले) पर शुल्क में छूट देने पर विचार करें।