gold hallmarking mandatory from 15 june know rules- आज यानी 15 जून से सोना खरीदते समय आपको उसकी शुद्धता पर संदेह नहीं रहेगा। सरकार ने गोल्ड की खरीदारी का समय बदल दिया है क्योंकि आज से गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू हो जाएंगे।
लखनऊ. Gold Hallmarking Mandatory From 15 June Know Rules. आज यानी 15 जून से सोना खरीदते समय आपको उसकी शुद्धता पर संदेह नहीं रहेगा। सरकार ने गोल्ड की खरीदारी का समय बदल दिया है क्योंकि आज से गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू हो जाएंगे। अब कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्किंग के गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेच सकेगा। अह वह बिना हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचता पाया गया तो उसे एक साल की जेल भी हो सकती है। साथ ही उस पर गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यू की पांच गुना तक पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।
राजधानी लखनऊ में 24 कैरट सोने की कीमत 51,790 रुपये है। वहीं 22 कैरट सोने की कीमत 47,640 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अब से गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग के साथ बिकेगी। गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट है। 15 जून से सभी ज्वेलर्स को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड की बिक्री की इजाजत होगी।
40 प्रतिशत ज्वेलरी हॉलमार्किंग वाली
देश में गोल्ड हॉलमार्किंग वाले गहने नहीं बिकते हैं। लेकिन उन पर कोई अनिवार्यता भी लागू नहीं है। कई बड़े ज्वेलर्स खुद ही गोल्ड हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बेच रहे हैं। एक बार नियम लागू होने के बाद सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग वाली ही ज्वेलरी बेचनी होगी।
घर में रखे सोने पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क
हॉलमार्किंग का असर घर में रखी सोने की ज्वेलरी पर नहीं पड़ेगी। उसे आसानी से रख सकते हैं। पुरानी ज्वैलरी बिक्री करने पर कोई असर नहीं होगा। वो उसे ज्वैलर्स के यहां बेच सकते है। लेकिन, ज्वैलर्स अब बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच पाएगा।