लखनऊ

लखनऊ में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, लॉकडाउन 4.0 में दुकानें खुलने का यह है नियम

लखनऊ में सभी तरह के मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टिप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर ये है नियम...

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May 20, 2020
लखनऊ में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, लॉकडाउन 4.0 में दुकाने खुलने का यह है नियम
लखनऊ में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, लॉकडाउन 4.0 में दुकाने खुलने का यह है नियम

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लॉकडाउन-4 में राहत देने के बाद अब लखनऊ जिला प्रशासन ने बाजारों को खोलने के निर्देश दिए हैं। आज यानी गुरुवार से सभी तरह की दुकानें और बाजार खुल जाएंगे। हालांकि इनमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। साप्ताहिक बंदी का नियम तो लागू रहेगा ही इसके अलावा एक दिन बाईं पटरी पर दुकान लगेगी और दूसरे दिन दाईं पटरी की दुकानें खुलेंगी। जिससे एक साथ भीड़ इकट्ठा होने से रोका जा सके। ये दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। उसके बाद सभी दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। बफर जोन में सिर्फ किराना और दवा दुकानें खोलने की छूट है।

सुबह 7 से शाम 7 का रहेगा समय

आपको बता दें कि लखनऊ रेड जोन में है। ऐसे में डीएम अभिषेक प्रकाश ने व्यापारी संगठनों के साथ बैठक की और इसके बाद दुकानों को खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। कंटेनमेंट जोन औऱ बफर जोन को छोड़कर शेष शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुल सकेंगी। वहीं रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा होगी। मिठाई और बेकरी की दुकानों पर सिर्फ बिक्री होगी। वहां बैठकर खाने की किसी को भी परमीशन नहीं होगी। साथ ही खरीदारों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। जो कि नियमित दुकानदारों को चेक करना होगा। इसके अलावा पार्क और स्टेडियम में सुबह शाम टहलने जा सकेंगे।

मॉल, सिनेमाहॉल बंद रहेंगे

लखनऊ में सभी तरह के मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टिप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले की तरह आगे भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सिटी बस, ई रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो, ऑटो पर भी रोक जारी रखी गई है। वहीं जिन होटलों में स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटाइन हैं उनको छोड़कर बाकी सभी होटल पूरी तरह से बंद रहेंगे।

इनको मिली छूट

- रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी होगी
- मिठाई और बेकरी की दुकानें खुलेंगी
- खेल परिसर और स्टेडियम खुलेंगे
- थोक औऱ फुटकर बाजार समय की पाबंदी के साथ खुलेंगे
- प्रिंटिंग प्रेस और लॉन्ड्री खुलेंगी
- सैलून-पार्लर में सिर्फ हेयर कटिंग होगी
- 21 मई से नो मास्क नो फ्यूल की नियम जारी होगा

इनपर रोक जारी

- मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टिप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे
- सिटी बस, ई रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो, ऑटो पर भी रोक
- जिन होटलों में स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटाइन हैं, उनको छोड़कर बाकी होटल बंद

Updated on:
21 May 2020 03:03 pm
Published on:
20 May 2020 07:59 am