High Security Number Plate Vehicles with 1 and 0 Will be Challan- एक और शून्य नंबर वाले वाहनों के एचएसआरपी न होने पर नवंबर से चालान होगा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के निर्देश प्रदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किए हैं।

लखनऊ. High Security Number Plate Vehicles with 1 and 0 Will be Challan. एक और शून्य नंबर वाले वाहनों के एचएसआरपी न होने पर नवंबर से चालान होगा। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के निर्देश प्रदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किए हैं। भेजे गए निर्देशों में 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2022 तक वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य होने की तिथियां भी जारी की गई हैं। नंबर प्लेट न लगवाने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं 15 नवंबर के बाद बुकिंग रसीद नहीं दिखानी होगी। एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से ऑनलाइन आवेदन सीआम डॉट इन वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एचएसआरपी लगवाने की तिथियां
गाइ़लाइन जारी
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कहा कि नंबर प्लेट लगवाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आमजन अपनी सहूलियत के अनुसार तिथियों से पहले एचएसआरपी लगवा सकते हैं।