पासपोर्ट बनाना हुआ अब अौर भी आसान, जानिए क्या है नई व्यवस्था
लखनऊ. अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। पासपोर्ट बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू हो गई है। पहली जून से पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। इस व्यवस्था के तहत पासपोर्ट के लिए अब नागरिकता व अापराधिक रिकॉर्ड की ही जांच की जाएगी। जानकारी हो कि यह व्यवस्था तन्वी सेठ व उसके पति अनस सिद्दीकी के मामले के बाद किया गया। इसका लाभ भी इन दोनों को मिला है, जिससे दोनों के पासपोर्ट नहीं रद्द किए जा सके ।
21 मई को भेज दिए थे आदेश
लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (आरपीओ) पीयूष वर्मा के मुताबिक इस नई व्यवस्था लागू करने के लिए विदेश मंत्रालय ने 21 मई को ही देश भर के सभी डीजीपी को आदेश के साथ जांच का नया प्रोफॉर्मा भेज दिया था। इसमें पुलिस को पासपोर्ट आवेदकों की दो बिंदुओं पर जांच करके रिपोर्ट भेजनी होगी।
एेसे होगा पासपोर्ट जारी
पहला आवेदक की नागरिकता और दूसरा उसका आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। यानी पुलिस अब आवेदक को थाने बुलाकर हस्ताक्षर व फोटो सत्यापित नहीं कराएगी। इस तरह आवेदक को भारत का नागरिक होने और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने पर पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।
कही से भी कर सकते है आवेदन
आरपीओ के मुताबिक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 26 मई को पासपोर्ट बनाने की नई व्यवस्था की घोषणा की थी। इसके तहत आवेदक कहीं से भी पासपोर्ट बनवाने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए जल्द ही मोबाइल एप भी लॉन्च होने वाला है।
इसको लेकर पुलिस करेंगी जांच
आवेदक भारत का निवासी है या नहीं
आवेदक पर आपराधिक केस दर्ज है या नहीं
आवेदक के खिलाफ कोर्ट में वाद दर्ज तो नहीं
कोर्ट ने विदेश जाने पर रोक तो नहीं लगाई
आवेदक की देश विरोधी गतिविधियों की संलिप्तता