चुनाव में रैली और जनसभा के लिए आॅन लाइन मिलेगी परमीशन

हेलीकाप्टर, हेलीपैड, सभाएं करने के लिये तथा लाउडस्पीकरों के प्रयोग के लिये, प्रचार वाहनों के लिये, लाउडस्पीकरों के साथ जुलूस के लिये, लाउडस्पीकर युक्त वाहन प्रयोग करने के लिये और जनसभाओं के लिये स्टेज आर्च निर्माण की अनुमति के लिये आनलाइन आवेदन कर सकेंगे

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Dec 22, 2016
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लखनऊ । आगामी विधानसभा चुनाव मंे इस बार नेताओं को अगर जनसभा करनी है या रैली करनी है तो उन्हें उसकी परमीशन आॅन लाइन मिलेगी। ऐसी व्यवस्था इस बार चुनाव आयोग ने की है। आयोग ने लाउड स्पीकर बजाने और पोस्टर बैनर लगाने की अनुमति भी आॅन लाइन लगाने की व्यवस्था की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय ने एन0आई0सी0 की मदद से ‘‘सुविधा पोर्टल‘‘ विकसित किया है जो निर्वाचन सम्बन्धित विभिन्न अनुमतियों के लिये एक ‘‘सिंगल विन्डो क्लियरेन्स‘‘ सुविधा होगी।
यह जानकारी देते हुये राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल गर्ग ने बताया कि ‘‘ई-सुविधा‘‘ का विकास राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री सौरव गुप्ता और उनकी टीम द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से चुनाव लड़ने वालेे प्रत्याशियों की मौलिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित कुल छः तरह की अनुमतियाँ पाने की सुविधा घर बैठे मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस ई-सुविधा के माध्यम से प्रत्याशी हेलीकाप्टर, हेलीपैड, सभाएं करने के लिये तथा लाउडस्पीकरों के प्रयोग के लिये, प्रचार वाहनों के लिये, लाउडस्पीकरों के साथ जुलूस के लिये, लाउडस्पीकर युक्त वाहन प्रयोग करने के लिये और जनसभाओं के लिये स्टेज आर्च निर्माण की अनुमति के लिये आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि ई-सुविधा में प्रत्याशी को प्रत्येेक अनुमति के लिये कुछ फार्मों को भरने की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें भरने और हस्ताक्षरित करने के बाद प्रत्याशी उसे स्कैन करके आनलाइन आवेदन के समय अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिये जिन फार्मों को भरने की जरूरत होगी, वे सभी ई-सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध हैं और उन्हें आवेदन कर्ता प्रत्याशी डाउनलोड कर सकता है।
श्री गर्ग ने बताया कि आर0ओ0(रिटर्निंग आफीसर) प्रत्याशी के फार्मों के सत्यापन तथा माँगी गयी सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार अनुमति प्रदान करेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार अनुमति जारी करने के उपरान्त आवेदनकर्ता को अनुमति की सूचना एस0एम0एस0 से देते हुये अनुमति पत्र को वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ई-सुविधा की खूबियों को बताते हुये कहा कि यह पारदर्शिता और निष्पक्षता स्थापित करने की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से लेकर निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट की नजर में पूरी प्रक्रिया रहेगी इसके अलावा आवेदक भी पूरी प्रक्रिया को ई-सुविधा में देख सकेगा।
श्री गर्ग ने बताया कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों (जिला निर्वाचन अधिकारियों) को निर्देश दिये गये हैं कि ई-सुविधा की जानकारी सभी राजनैतिक दलों तथा सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों के साथ बैठक कर उन्हें उपलब्ध करायी जाये। इसके अलावा पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को भी बैठक के माध्यम से ई-सुविधा के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

Published on:
22 Dec 2016 06:44 pm