लखनऊ

Lucknow Crime: शादी का झांसा, 1 साल तक शोषण, फिर 3 लाख की ठगी और मारपीट

Lucknow Crime Against Women: लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर एक साल तक शारीरिक शोषण करने और तीन लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता की पिटाई की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Jul 21, 2025
Lucknow Crime फोटो सोर्स : Social media

Lucknow Cheated in Name of Marriage: राजधानी के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ हो रहे विश्वासघात की गंभीर तस्वीर पेश करता है। मूलरूप से गोरखपुर निवासी एक महिला ने सरोजनी नगर निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, तीन लाख रुपये ठगने और फिर शादी से इनकार कर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी युवक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

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मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली है पीड़िता

पीड़िता मूलतः गोरखपुर जिले की रहने वाली है और लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों से मजदूरी कर जीविकोपार्जन कर रही है। उसने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2017 में एक युवक से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद पारिवारिक विवाद के चलते उसका वैवाहिक जीवन असफल रहा। पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद वह अकेली रह रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान पुरवा स्थित गांव निवासी रोहित कश्यप से हुई। पहले तो दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर धीरे-धीरे यह रिश्ता नजदीकी में बदल गया।

शादी का झांसा देकर किया एक साल तक शोषण

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि रोहित ने उसे शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को भरोसे में लेकर अपने परिवार से भी मिलवाया और शादी का झूठा वादा करता रहा। पीड़िता के अनुसार  आरोपी ने भावनात्मक दबाव बनाकर धीरे-धीरे उससे तीन लाख रुपये भी ले लिए, जिसमें उसकी सारी जमा-पूंजी और उधार का पैसा शामिल था। जब पीड़िता ने शादी का दबाव डाला तो आरोपी ने मुकरना शुरू कर दिया और झूठे बहाने बनाने लगा।

शादी से मुकरने पर की मारपीट, दोस्त भी शामिल

पीड़िता का कहना है कि जब उसने अपने दिए गए पैसे वापस मांगे और शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी का रवैया अचानक बदल गया। 11 जून 2025 को रोहित अपने एक दोस्त के साथ उसके घर आया और मारपीट की। इसके अगले दिन भी आरोपी ने पीड़िता को बुरी तरह पीटा और धमकियां दीं। डरी-सहमी पीड़िता ने जान का खतरा देखते हुए पास ही रहने वाली एक महिला सीमा के घर में जाकर शरण ली और वहां से पुलिस में शिकायत की।

पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हुआ मामला

घटना के बाद हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने सरोजनी नगर थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी), और 323 (मारपीट) समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सरोजनी नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता के लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है, और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मामले की जांच में जुटी पुलिस, मेडिकल और बयान की प्रक्रिया शुरू

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी सबूत और गवाहों के बयान एकत्र किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी को जल्द ही न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा और चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी के बढ़ते मामले

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि किस तरह कुछ लोग भावनात्मक रूप से असहाय महिलाओं को शादी का झांसा देकर उनका शोषण करते हैं। यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि समाज में बढ़ रही ऐसी घटनाओं की एक बानगी है, जो महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जागरूकता, सतर्कता और सख्त कानून-प्रवर्तन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस हो रही है।

पीड़िता की आपबीती: “मुझे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया गया”

मीडिया से बात करते हुए पीड़िता ने कहा, “मैंने उस पर भरोसा किया। उसने मुझसे शादी का वादा किया, अपने घरवालों से मिलवाया। मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया, भावनाएं, शरीर, पैसा। लेकिन जब मैंने सच में शादी की बात की, तो उसने मुझे धोखा दिया, पीटा और धमकाया। अब मैं चाहती हूं कि उसे उसके अपराध की सजा मिले।”

कानूनी सलाह और महिला आयोग की भूमिका

इस मामले को लेकर राज्य महिला आयोग को भी अवगत कराया जा सकता है, ताकि पीड़िता को विधिक सहायता और मानसिक परामर्श दिया जा सके। कानूनी जानकारों के अनुसार, यदि आरोपी दोषी पाया गया तो उसे 10 साल तक की सजा या आजीवन कारावास तक हो सकता है। साथ ही आर्थिक धोखाधड़ी की धाराएं जुड़ने से सजा और भी कठोर हो सकती है।

जरूरी है जागरूकता और सख्ती

यह मामला समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कुछ लोग महिलाओं की असहायता और भावनात्मक स्थिति का फायदा उठाते हैं। कानून को अपना काम करने देना जरूरी है, लेकिन साथ ही समाज को भी सजग और संवेदनशील बनना होगा। महिलाओं को भी चाहिए कि वे रिश्तों में आगे बढ़ने से पहले पूरी सतर्कता बरतें और यदि कोई संदेहजनक व्यवहार दिखे, तो तत्काल मदद लें।

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