
अहमदाबाद की साबरमती जेल से लाकर माफिया अतीक अहमद को व्यक्तिगत रूप से एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में पेशी 28 मार्च को होनी है। यह पेशी उमेश पाल अपहरण कांड के मुकदमे में होनी है जिसका फैसला 28 मार्च को आने की उम्मीद है।
इस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल को पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ अपने साथियों के साथ अपहरण कर अपने कार्यालय में ले गया। कहा गया कि वहां उमेश पाल को मारा-पीटा गया और अदालत में गवाही पलटने का दबाव बनाया गया। गवाही न पलटने पर जान से मारने की धमकी दी।
उमेश पाल ने अपहरण की इस घटना का मुकदमा पांच लोगों के विरुद्ध नामजद दर्ज कराया। पुलिस ने दौरान विवेचना कई और नाम प्रकाश में आने पर उन्हें भी आरोपी बनाया।
सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था
इस महीने की शुरुआत में अतीक अहमद ने सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसमें दावा किया गया था कि उसे और उसके परिवार को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में झूठा फंसाया गया और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है।
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अपनी याचिका में, अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसे अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाने के लिए उसकी ट्रांजिट रिमांड और पुलिस रिमांड की मांग कर रही है और उसे आशंका है कि इस ट्रांजिट अवधि के दौरान उसे खत्म किया जा सकता है।
जेल में बंद आरोपी
– पूर्व सांसद अतीक अहमद -साबरमती जेल अहमदाबाद
– पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ-जिला जेल बरेली
– फरहान – नैनी जेल प्रयागराज
जमानत पर हैं आरोपित
– दिनेश पासी
– खान सौलत हनीफ
– जावेद उर्फ बज्जू
– आबिद
– इसरार
– आशिक उर्फ मल्ली
– एजाज अख्तर
आरोपित जिसकी मृत्यु हो चुकी है
– अंसार