लखनऊ

दो पहिया वाहन चालकों के लिए 1 सिंतबर से लागू होने जा रहा कड़ा नियम; गलती करने पर घसीटनी पड़ सकती है गाड़ी

Uttar Pradesh News: 1 सिंतबर से उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक का नया नियम लागू होने जा रहा है। नियम का पालन नहीं करने पर गाड़ी को घसीटने की नौबत आ सकती है।

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Aug 28, 2025
1 सिंतबर से उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान: फोटो सोर्स-Ai

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से एक महीने तक चलने वाला विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का नाम है 'हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं' (No Helmet No Fuel)।

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हेलमेट नहीं लगाने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल

इस अभियान के तहत पेट्रोल पंप कर्मी हेलमेट ना पहनने वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं देंगे। राज्य सरकार ने बुधवार को इस अभियान की घोषणा की। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस अभियान का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट सड़क सुरक्षा समितियों के समन्वय से करेंगे। पुलिस, परिवहन, राजस्व और जिला प्रशासन के अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम के तहत हेलमेट नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

सजा नहीं, बल्कि सुरक्षा की शपथ: परिवहन आयुक्त

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि यह पहल "सजा नहीं, बल्कि सुरक्षा की शपथ है।" उन्होंने लोगों के साथ पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से सहयोग करने की अपील। इस दौरान उन्होंने कहा, "'हेलमेट पहले, पेट्रोल बाद में' अभियान की शुरूआत 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है। हेलमेट पहनना जीवन बचाने का सबसे आसान बीमा है।"

मोटर वाहन अधिनियम के तहत हेलमेट पहनना जरूरी

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत गाड़ी चालक और पीछे बैठे यात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जबकि धारा 194D उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट अनिवार्य करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग करेगा निगरानी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को पेट्रोल पंपों पर समन्वय और निगरानी का काम सौंपा गया है।जबकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा।

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Updated on:
28 Aug 2025 04:45 pm
Published on:
28 Aug 2025 12:03 pm
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