शासन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आयुक्त मार्कंडेय शाही ने सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को राशन दुकानों पर 'छोटू' ब्रांड नाम के 5 किलोग्राम के सिलेंडर रखवाए जाने की अनुमति दे दी है।
उत्तर प्रदेश में अब से राशन की दुकानों पर पांच किलोग्राम का छोटे सिलेंडर एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) मिल सकेंगे। 'छोटू' ब्रांड नाम से यह सिलेंडर उपभोक्ताओं की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए बिक्री के लिए रखे जाएंगे। जिन्हें उपभोक्ता आसानी से राशन की दुकानों पर ही रीफिल भी करा सकेंगे। शासन की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आयुक्त मार्कंडेय शाही ने सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को इस बावत निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि एलपीजी वितरक राशन विक्रेतओं से पहले अनुबंध करेंगे। इसके बाद उन्हें प्वाइंट आफ सेल के रूप में नियुक्त करने के बाद सिलेंडर देंगे। जिसके बाद राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को अनुमन्य खुदरा मूल्य पर छोटू सिलेंडर को उपलब्ध करा सकेंगे। इससे राशन दुकानदारों को तेल कंपनियों की ओर से निर्धारित मार्जिन मनी लाभांश के रूप में मिल सकेगी।
सौ किलो से ज्यादा स्टॉक रखने की अनुमति नहीं
बता दें कि तेल कंपनी के फील्ड अफसर की सिफारिश किये जाने के बाद ही गैस वितरकों को एलपीजी वितरण के लिए राशन दुकानदारों से अनुबंध करने की अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा गैस वितरकों को एक समय में किसी भी राशन की दुकान पर 100 किलोग्राम से ज्यादा स्टॉक दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। तेल कंपनियों की शिफारिश के बाद ही राशन दुकानदारों की स्थिति, आकार और पहुंच आदि के आधार पर गस की मात्रा कम किए जाने की अनमति होगी। वहीं गैस वितरकों को एलपीजी सिलेंडर राशन दुकानदारों को देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि सिलेंडर पूरी तरह से भरा, सील्ड, बिना खराबी और नियत वजन का होना चाहिए।
उपभोक्ताओं को पहचान पत्र देना होगा अनिवार्य
इस बारे में बात करते हुए अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया कि उपभोक्ताओं को राशन की दुकान से पहली बार सिलेंडर लेने के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, कर्मचारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, छात्र पहचान पत्र आदि में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वहीं राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक भार मापक मशीन से पांच किलेाग्राम गैस की मात्रा तौल कर ही उपभोक्ता को सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को इंश्योरेंस की सुविधा अतिरिक्त तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
आपूर्ति मानक प्रेशर रेगुलेटर का इस्तेमाल जरूरी
वहीं उपभोक्ता को तेल कंपनियों की तरफ से आपूर्ति मानक प्रेशर रेगुलेटर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। उचित दर विक्रेता निर्धारित खुदरा मूल्य पर रेगुलेटर की बिक्री करेंगे। नया एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय राशन दुकानदार उपभोक्ता को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के लिए एक सेफ्टी कार्ड अनिवार्य रूप से देंगे। इसके साथ ही उन्हें एफटीएल सिलिंडर के संबंध में आवश्यक नियमों, सुरक्षा उपायों और नियंत्रण आदेशों का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्हें प्वाइंट आफ सेल पर कम से कम 4.5 किलोग्राम क्षमता के दो डीसीपी प्रकार के अग्निशामक यंत्र सुविधाजनक स्थान पर स्थापित करने होंगे।