लखनऊ की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इसी दौरान उन्होंने वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। इसी मामले में अब लखनऊ की एक अदालत में उनके खिलाफ परिवाद मुकदमा दर्ज हो गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता ने आईपीसी धारा 200 के तहत सबूत पेश करने कहा है।भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र पहुंची तब राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी की थी।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को अपने आदेश में शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अपना सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट याचिकाकर्ता और गवाह की बात सुनने के बाद आगे की कारवाई करेगा।
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राहुल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है: याचिकाकर्ता
शिकायतकर्ता नृपेन्द्र पाण्डेय ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वीर सावरकरा पर अमर्यादित टिप्पणी करके अपमान किया है। उन्होंने कोर्ट से मांग किया कि सीआरपीसी धारा 156(3) के तहत राहुल के खिलाफ पुलिस इस मामले की जांच करें। कोर्ट ने पुलिस जांच को इनकार करते हुए परिवाद मुकदमा दर्ज किया। नृपेंद्र पांडे के अधिवक्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा किया। इसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया।
वीर सावरकर ने महात्मा गांधी को दिया था धोखा
जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची थी। उसी समय राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल ने कहा कि सावरकर ने महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को धोखा दिया था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से बीजेपी नेताओं समेत राज ठाकरे ने भी राहुल पर हमला किया था।
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