लखनऊ

त्योहारी सीजन, विरोध को देखते हुए लखनऊ में लगाई गई पाबंदियां

ये पाबंदियां 8 नवंबर तक लागू रहेंगी। शहर में धारा 144 (निषेधात्मक आदेश के रूप में भी जाना जाता है) लागू है, जो मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का अधिकार देती है।

2 min read
Oct 07, 2021
त्योहारी सीजन, विरोध को देखते हुए लखनऊ में लगाई गई पाबंदियां

लखनऊ. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आगामी त्योहारी सीजन और किसानों के विरोध को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ये पाबंदियां 8 नवंबर तक लागू रहेंगी। शहर में धारा 144 (निषेधात्मक आदेश के रूप में भी जाना जाता है) लागू है, जो मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का अधिकार देती है।
कब तक रहेंगी पाबंदियां
संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून और व्यवस्था, पीयूष मोर्डिया द्वारा हस्ताक्षरित एक आधिकारिक नोट में कहा गया है कि लखनऊ कमिश्नरी क्षेत्राधिकार में सीआरपीसी की धारा 144 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आगामी त्योहारों, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और किसानों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और कोविड -19 नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 राजधानी में 8 नवंबर तक लागू रहेगी। नवरात्रि 7-14 अक्टूबर, दशहरा 15 अक्टूबर, दिवाली 4 नवंबर और भाई दूज 6 नवंबर को मनाई जाएगी। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 का अभी भी लोगों के सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए त्योहारों के दौरान सतर्क रहना जरूरी है।
आदेश में 24 बिंदु शामिल हैं जो इस अवधि के दौरान लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों की व्याख्या करते हैं। इसने इस अवधि के दौरान पालन किए जाने वाले कोविड -19 प्रोटोकॉल के बारे में भी विवरण दिया। आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 दिशानिदेशरें का सख्ती से पालन किया जाए।

क्या है आदेश
विधानसभा के एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील सामग्री और किसी भी तरह के हथियार पर प्रतिबंध है। विधानसभा के पास सभी तरह के प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी गई है। यदि कोई इन दिशानिदेशरें का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, राज्य विधानमंडल भवन और सरकारी कार्यालयों के ऊपर या 1 किलोमीटर के आसपास ड्रोन की मदद से वीडियो-शूटिंग पर प्रतिबंध लगा दी गई है। जिले के किसी भी इलाके में फुटेज शूट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी।

Published on:
07 Oct 2021 06:06 pm
Also Read
View All