
लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) की सरकार के आने के बाद मंत्रि परिषद, नेताओं, विधायकों व कर्मचारियों में अनुशासन लाने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अब ड्रेस कोड को लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसे उन्हें नियमित रूप से ड्यूटी के दौरान पहनना पड़ेगा। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी व नौकरी भी जा सकती है। इन कर्मचारियों को पहले भी निर्धारित वर्दी दी गई थी, लेकिन इसको न पहन कर वे सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। लेकिन अब सरकार द्वारा दोबारा आदेश दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश-
अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वाहन चालकों (Car drivers), चतुर्थ श्रेणी कर्मियों (Class IV personnel) व इसके अलावा भी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन वर्दी उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन अकसर यह देखा गया है कि जिन्हें वर्दी उपलब्ध कराई जाती है वह सरकारी ड्यूटी के समय इसे नहीं पहनते हैं। ऐसे में सभी कर्मचारियों को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे सचिवालय (Sachivalay) संवर्ग के कर्मी हो या विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यलयों के, वे सभी अनिवार्य रूप से दी गई वर्दी सरकारी ड्यूटी के समय जरूर पहनें।