Uniform Civil Code:राज्य में जनवरी 2025 से कई नियम-कानून बदल जाएंगे। यहां पर नए साल की शुरुआत से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी। सीएम ने आज इस बात का बड़ा ऐलान किया है।
Uniform Civil Code:जनवरी 2025 से कई नियम और कानून बदलने वाले हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पूरी तरह तैयार हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल में जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। बताया कि अब यूसीसी लागू करने के लिए सभी होमवर्क पूरे हो चुके हैं। जनवरी से उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं। साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए, जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए। बताया कि जन सामान्य की सुलभता को देखते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सीएम धामी ने बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब यूसीसी, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है।