लखनऊ

Unlock 1: खत्म होगा लॉकडाउन! 1 जून से बाजार तो 8 जून से खुल रहे धार्मिक स्थल, होटल और मॉल्स, इन चीजों से भी हटेगी पाबंदी

8 जून से धार्मिक स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति

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Jun 01, 2020
Unlock 1: खत्म होगा लॉकडाउन! 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, इन जीचों से भी हटेगी पाबंदी

लखनऊ. सरकार अब लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने अगले चरण को 30 जून तक लागू करने का ऐलान किया है। लेकिन इसमें तमाम चीजों में छूट दी जा रही है जिन पर इससे पहले पाबंदी लगी थी। इसलिए इसे अनलॉक-1 (Unlock-1) का नाम दिया गया है। जिन गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई थी उन्हें अलग-अलग चरणों में खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब यूपी सरकार ने भी अनलॉक-1 पर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी तर्ज पर 1 जून से उत्तर प्रदेश में तमाम पाबंदियों को रियायत मिल रही है। यूपी में बाजार रोडवेज बसें और टैक्सी चलेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने के लिए पास की जरूरत खत्म होगी। मेरठ को छोड़कर यूपी के विभिन्न जिलों में बाजारें खुलेंगी। मेरठ में सुपर लॉकडाउन रहेगा।

8 जून से खुलेंगी ये चीजें

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में 8 जून से धार्मिक स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी है। वहीं रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को खोलने को लेकर भी कुछ नियमों के साथ छूट दी गई है। हालांकि लखनऊ मेट्रो को लेकर अभी संशय है लेकिन माना जा रहा है कि 10 जून के बाद स्थितियों के अनुसार फैसला लिया जा सकता है।

जुलाई में खुल सकते हैं स्कूल-कॉलेज

शैक्षिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। इस पर मंथन जारी है लेकिन माना जा रहा है कि जुलाई में स्कूल,कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं। हालांकि वहां आने वाले लोगों को पूरी तरह से सेनेटाइज करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अब पास की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है।

खुलेंगी मिठाई की दुकान

मिठाई की दुकान को इस शर्त पर खोले जाने की अनुमति मिली है कि कोई भी वहां बैठकर या खड़े होकर मिठाई नहीं खाएगा। मिठाई खाने वाले व्यक्ति को अपने घर ले जाकर मिठाई खानी होगी। वहीं, बिक्री के समय ऐंट्री गेट पर सेनिटाइजर का बंदोबस्‍त होगा। फेस मास्‍क वगैरह के साथ सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन होगा।

टैक्सी, कैब, थ्री वीलर, ऑटो चलेंगे

ऑटो, टैक्सी, कैब वाहनों को भी चलाने की अनुमति दी जाएगी। इन वाहनों को इस शर्त पर चलाने की अनुमति दी जाएगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाएंगे। सभी यात्री फेस मास्‍क या कवर पहनेंगे। सेनिटाइजर की भी व्‍यवस्‍था होगी। निजी कारों में भी यही नियम लगेगा।

Updated on:
01 Jun 2020 09:13 am
Published on:
01 Jun 2020 08:40 am
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