Government Salary Hold: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। 28 फरवरी 2024 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों का मार्च में वेतन रोका जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी कर्मी समय सीमा के भीतर जानकारी अपडेट करें।
UP Chief Secretary order: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि जो कर्मचारी 28 फरवरी 2024 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करेंगे, उन्हें मार्च में वेतन नहीं दिया जाएगा।
सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और कर्मचारियों की संपत्तियों का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे पहले 31 दिसंबर 2023 तक सभी सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति विवरण जमा करना था, लेकिन बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद कई कर्मचारियों ने ब्योरा अपडेट नहीं किया।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी कर्मचारी इस आदेश की अनदेखी करेगा, उसका फरवरी का वेतन मार्च में रोक दिया जाएगा। इस फैसले का मकसद सरकारी तंत्र को ई-गवर्नेंस से जोड़ना और अनुशासन सुनिश्चित करना है।
शासन ने पहले 31 दिसंबर 2023 की अंतिम तिथि तय की थी, लेकिन इसे जनवरी और फिर फरवरी में बढ़ा दिया गया। बावजूद इसके, कई कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं किया है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 28 फरवरी के बाद कोई और छूट नहीं दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि:संपत्ति ब्योरा अपलोड करने की प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाए।
सभी कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक बनाई जाए। सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण और अवकाश की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाए।
कर्मचारियों के लिए क्या है जरूरी?
सरकार ने मानव संपदा पोर्टल को कर्मचारियों के वेतन, अवकाश और मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए अनिवार्य बना दिया है। अब वेतन पाने के लिए कर्मचारियों को 28 फरवरी तक अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा पोर्टल पर अपडेट करना होगा।
मानव संपदा पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत और पेशेवर विवरण को रखा जाता है। इसमें संपत्ति विवरण, अवकाश रिकॉर्ड, स्थानांतरण प्रक्रिया और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR) जैसी जानकारी अपडेट की जाती है।
सरकारी अधिकारियों का क्या कहना है?
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया है कि वे कर्मचारियों को इस आदेश के बारे में सूचित करें और समय सीमा के भीतर संपत्ति विवरण दर्ज कराएं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 28 फरवरी 2024 तक संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों को मार्च में वेतन नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब और समय नहीं दिया जाएगा।